(महोबा)ट्रक बेंचने का झांसा देकर युवक से ठगे लाखों रुपए
- 29-Oct-23 12:00 AM
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- न्यायालय के दखल के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमामहोबा 29 अक्टूबर (आरएनएस)। ट्रक बेंचने की बात कहकर युवक से कुछ लोगों ने लाखों रुपए की ठगी कर ली। इतना ही नहीं उससे ट्रक की बीमा राशि, किश्ते आदि भी जमा करा ली। पीडि़त ने पुलिस और उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी पर कोई कार्यवाही न होती देख न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406 व 504 के तहत मामला दर्ज किया है। कुलपहाड़ कस्बे के सतियनपुरा निवासी अब्दुल अनीस पुत्र गफूर ने न्यायालय में दायर किए वाद में बताया कि उसके पुत्र अब्दुल तौफीक के स्वरोजगार के लिए उसने ट्रक रामजीवन पुत्र हरगोविंद निवासी मुहल्ला इंदिरानगर उरई जिला जालौन से 25,15000 रुपए में 17 अक्टूबर 2022 को क्रय किया था। ट्रक किए जाने के समय उसने 5,23057 रुपए उसका गवाहों के सामने भुगतान किया था। शेष 1991943 रुपए फाइनेंस स्वीकृत होने के बाद भुगतान होना तय था। इस ट्रक की फाइनेंस की राशि बकाया था और वह उसके पक्ष में हस्तांतरित नहीं हो सकता था। 17 अक्टूबर को उसके व विक्रेता के मध्य ट्रक को लेकर नोटरी हुई। उसने टाटा फाइनेंस से ऋण स्वीकृत कराने के लिए आवेदन किया था। लेकिन बंधक होने के कारण ऋण राशि स्वीकृत नहीं हो सकी। जिसकी जानकारी उसने रामजीवन को दी। इसके बाद रामजीवन आदि ने कहा कि यदि ऋण राशि स्वीकृत नहीं हो रही तो ट्रक चलवाओ और उसकी किश्त प्रतिमाह अदा करो। इसके बाद अब्दुल अनीस प्रतिमाह किश्त अदा करके ट्रक चलवाता रहा। उसने 55,3860 किश्त राशि, 70,000 बीमा राशि सहित कुल 13,78,917 रुपया उसने ट्रक में खर्च कर दिया। उसका 15 अप्रैल 2023 को विशेष ढाबा कानपुर रोड महोबा में मौरंग लदा ट्रक खड़ा था। तभी रामजीवन, सोहिल खान निवासी उरई व आलम खान निवासी राठ अज्ञात लोगों के साथ कार से आए और उसे, पुत्र व चालक को गाली गलौज करने लगे। इसके बाद असलहों की दम पर ट्रक को जबरन ले गए। इन लोगों ने षडयंत्र करके उसकी सारी धनराशि हड़प ली। इसके बाद धनराशि देने से भी मना कर दिया। पुलिस को सूचना दी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 24 जुलाई को पुलिस अधीक्षक सहित उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा पर इसके बाद भी मुकदमा नहीं हुआ। इसके बाद उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय आदेश पर महोबा शहर कोतवाली पुलिस ने रामजीवन, सोहिल खान, आलम खान व अज्ञात साथियों के खिलाफ धारा 420, 406 व 504 के तहत मामला दर्ज किया है।
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