(मिर्जापुर)दो अक्टूबर को बन्द रहेंगी समस्त थोक व फुटकर बिक्री के मादक पदार्थों की दुकानें

  • 28-Sep-25 12:00 AM

मीरजापुर 28 सितंबर (आरएनएस)। आगामी दो अक्टूबर को जिले की समस्त थोक व फुटकर बिक्री के मादक पदार्थों की दुकानें बन्द रहेंगी। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जारी अपने आदेश के तहत जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी अनुज्ञापन नियमावली के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 14 अप्रैल अम्बेडकर जयन्ती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आबकारी की समस्त दुकानों को बन्द रखने का प्राविधान हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर 2025 गांधी जंयती के अवसर पर जनपद की समस्त दुकानों को बन्द रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया एफएल 2/2 बी, सीएल-2 तथा फुटकर अनुज्ञापन की समस्त देशी मदिरा, विदेशी समस्त मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन, एफएल-6 (समिश्र) एवं एफएल-7 के अनुज्ञापन की दुकानें 2 अक्टूबर 2025 को पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी।




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