(मिर्जापुर)धारा 163 के अन्तर्गत निहित निषेधाज्ञा की अवधि 29 नवम्बर से बढ़ाकर 28 दिसम्बर तक के लिए रहेगी प्रभावी

  • 19-Nov-24 12:00 AM

मीरजापुर 19 नवंबर (आरएनएस )। अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना, प्रदर्शन, सभा, वीवीआईपी भ्रमण, महात्मा गांधी जंयती, शारदीय नवरात्र मेला-2024, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैय्यादूज, चित्रगुप्त जंयती, गुरूनानक जंयती, कार्तिक पूर्णिमा एवं विभिन्न परीक्षाओं आदि अवसरों पर कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत उनके क्रिया कलापों पर जनपद में प्रभावी नियंत्रण, अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश 22 सितंबर 2024 द्वारा जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 22 सितंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक विभिन्न निषेधाज्ञा लागू की गई है, परन्तु यह आदेश 20 नवंबर 2024 के बाद प्रभावी नहीं रहेगी। जनपद में 20 नवंबर 2024 को सम्पन्न होने वाली विधानसभा उप निर्वाचन-2024, 23 नवंबर 2024 को सम्पन्न होने वाली उक्त चुनाव की मतगणना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, गुरू तेग बहादुर जंयती, क्रिसमस डे आदि एवं वर्तमान परिवेश में विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन के कारण सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत उनके क्रिया कलापों पर जनपद में प्रभावी नियंत्रण, अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, लेकिन समय बहुत कम है ऐसी स्थिति में परिस्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 की उप धारा (4) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आदेश 22 सितंबर 2024 द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा की अवधि 20 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 28 दिसंबर 2024 तक के लिए प्रभावी की जाती है।




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