(मुंगेली) लोरमी हत्याकांड में शामिल 4 और आरोपी गिरफ्तार

  • 01-Jul-25 02:37 AM

मुंगेली, 01 जुलाई (आरएनएस)। मुंगेली पुलिस ने लोरमी हत्याकांड में शामिल 04 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी संजय वर्मा पिता प्यारे लाल उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 02 डोंगरीपारा लोरमी के रिपोर्ट पर थाना लोरमी मे दर्ज अपराध क्रमांक 411/24 धारा 140(1), 3(5) बीएनएस के प्रकरण में मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत पाटिल के पर्यवेक्षण में सायबर सेल व लोरमी पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर प्रकरण की बारिकी से विभिन्न बिन्दुओं पर जांच करने निर्देश दिया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर अज्जु ठाकुर, गौैतम उर्फ चिन्टु महरा, पवन कुम्भकार, विवेक तिवारी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर एक राय होकर दशरथ वर्मा के हाथ पैर को पकड़कर अज्जु ठाकुर व पवन कुम्भकार के द्वारा दशरथ वर्मा के गले, सिर, माथा को चाकु से वार किया गया जिससे दशरथ की मृत्यु हो गयी दशरथ के लाश को चारो मिलकर नदी किनारे ले जाकर मृतक दशरथ के हाथ पैर को विवेक के गमछा से बांध दिये और वही नदी किनारे पड़ा एक बड़ा वजनदार पत्थर को दशरथ के सीने मे बांधकर मृत शरीर को नदी के पानी में डालकर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपियों के विरूद्व धारा 103(1), 238 बीएनएस जोड़ी जाकर आरोपीगण 1.अजीत उर्फ अज्जु ठाकुर पिता गुलाब उम्र 19 वर्ष निवासी बाजारपारा लोरमी 2.गौतम उर्फ चिन्टु महरा पिता काशी उम्र 19 वर्ष निवासी बाजारपारा लोरमी 3.विवेक तिवारी पिता रामनारायण उम्र 18 वर्ष निवासी बाजारपारा लोरमी 4.पवन कुम्भकार पिता विनोद उम्र 21 वर्ष निवासी कंकालिनपारा लोरमी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपियों संलिप्तता पाये जाने पर न्यायालय से गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लिया गया।  मामले की विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से मनोवैज्ञानिक तथा तथ्यात्मक पूछताछ करने पर बताये कि घटना कारित करते समय रिंकू कश्यप और अजय कश्यप को आने-जाने लोगों को पर नजर रखने व उमेश जायसवाल द्वारा मृतक दशरथ को बहला-फुसलाकर उनके पाल लाने एवं गौतम उर्फ चिन्टू द्वारा घटना के समय पहने चप्पल व कपड़ा को जलाना बताया गया। आरोपी उमेश जायसवाल से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल व उसके द्वारा उपयोग किये जाने वाले मोबाईल, रिंकू कश्यप से उसका इस्तेमाली मोबाईल एवं पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विवेक तिवारी से उसका इस्तेमाली मोबाइल एवं अज्जु ठाकुर से विडियो में दिख रहे एक चाकू तथा घटनास्थल से जले हुये अवशेष जप्त कर मामले में धारा 3(5) विलोपित कर 61(2), 191(2), 191(3), 190 बी.एन.एस. व 25, 27 आम्र्स एक्ट जोड़ी जाकर प्रकरण अन्य आरोपीगण 1.उमेश जायसवाल पिता राजेन्द्र जायसवाल उम्र 26 वर्ष, 2.शैलेन्द्र शर्मा उर्फ छोटू पिता निर्मल शर्मा उम्र 29 वर्ष दोनो निवासी वार्ड क्र. 02 डबरीपारा लोरमी, 3.रिंकू कश्यप पिता विजेन्द्र कश्यप उम्र 19 वर्ष एवं 4.अजय कश्यप पिता राजेन्द्र कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 04 कंकालीनपारा लोरमी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व के गिरफ्तार आरोपीगण 1.अजीत उर्फ अज्जु ठाकुर पिता गुलाब उम्र 19 वर्ष निवासी बाजारपारा लोरमी 2.गौतम उर्फ चिन्टु महरा पिता काशी उम्र 19 वर्ष निवासी बाजारपारा लोरमी 3.विवेक तिवारी पिता रामनारायण उम्र 18 वर्ष निवासी बाजारपारा लोरमी 4.पवन कुम्भकार पिता विनोद उम्र 21 वर्ष निवासी कंकालिनपारा लोरमी को विधिवत गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर विवेचना कार्यवाही किया गया।   
आरोपी अजीत उफऱ् अज्जू ठाकुर द्वारा हत्या की घटना कारित करते हुए घटना की वीडियो बनवाकर दहशत का माहौल बनाने के उद्देश्य से घटना की वीडियो वायरल कर पैसा उगाही करने की कोशिश किया जा रहा था जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर प्रार्थी के शिकायत पर आरोपी अजीत ठाकुर उफऱ् अज्जू के विरुद्ध थाना लोरमी में पृथक से धारा 308 बीएनएस पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तारी की कार्यवाही किया गया।
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