(मेरठ)ई-श्रम कार्ड धारक राष्ट्रीय पेंशन योजनान्तर्गत नामांकन/पंजीयन कराकर प्राप्त करें पेंशन योजना का लाभ

  • 01-Nov-23 12:00 AM

मेरठ 1 नवंबर (आरएनएस)। सहायक श्रम आयुक्त, मेरठ क्षेत्र, मेरठ डा0 महेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें जनपद मेरठ में 11,40,556 कामगारो द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है। ई- श्रम पोर्टल का उद्देश्य दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों, रिटेल ट्रेडर्स और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है। डाटाबेस तैयार करने का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व अन्य योजनाओं का एकीकरण कर पंजीकृत व्यापारियों को हितलाभ प्रदान कराया जाना है।इसी क्रम में सरकार द्वारा नेशनल पेंशन योजना योजना के तहत सीनियर सिटिजन को सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्र्तगत लघु व्यापारी, दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स, स्वरोजगार करने वाले लोगों को शामिल किया गया है ताकि उन्हे वृद्धावस्था में आर्थिक मदद मिल सके। योजना के अन्र्तगत स्वनियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिको व अन्य व्यापारियों के लिए पंजीयन/ नामांकन हेतु पात्र है। जिसमें 18 से 40 आयु वर्ग के ऐसे दुकानदार/खुदरा व्यापारी जोकि व्यापार कर रहे हो और जिनकी सालाना कमाई 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही योजना का लाभ लेने वाला आवेदक एनपीएस, ईसीएस या ईपीएफओ का मेंबर नहीं हो साथ ही आवेदक इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी मद में इनकम टैक्स देता है तो स्कीम का लाभ लेने में अपात्र माना जाएगा। पात्र व्यक्ति आप नजदीकी जन सेवा केन्द्र ) के माध्यम से पेंशन योजना के अन्र्तगत जुड़ सकते है।नामांकन हेतु बैंक खाता संख्या/जनधन खाता संख्या एवं आधार नंबर आदि जैसे अभिलेख आवश्यक है। ऐसे में जो भी दुकानदार/खुदरा व्यापारी पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो वह इस योजना में सम्मिलित होकर 60 वर्ष की आयु के उपरान्त प्रतिमाह न्यूनतम धनराशि रू 3000/- की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। योजना में नामांकन कराने वाले दुकानदार/खुदरा व्यापारी को प्रतिमाह उनकी आयु के अनुसार प्रीमियम की धनराशि जमा करनी होगी। नामांकन कर्ता व्यक्ति द्वारा जमा की गई प्रीमियम की धनराशि के समतुल्य धनराशि भारत सरकार द्वारा भी उसके पेंशन खाते में जमा की जाएगी। नामांकन के उपरान्त सम्बन्धित दुकानदार/खुदरा व्यापारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना पेंशन योजना का कार्ड प्राप्त होगा, जोकि 60 वर्ष की आयु के उपरान्त उनके व परिवार हेतु पेंशन प्राप्त करने का एक आधार भी होगा।उन्होने जनपद के स्व-नियोजित दुकान मालिकों, खुदरा मालिकों और अन्य व्यापारियों को सूचित करते हुये बताया कि अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना पेंशन योजना के अन्र्तगत नामांकन/पंजीयन कराकर पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।




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