(मेरठ)चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय में किया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

  • 08-Oct-25 12:00 AM

मेरठ 8 अक्टूबर (आरएनएस ) आज चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में मंडल/जनपद स्तरीय कार्यालयो में तैनात जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा पदाभिहीत अधिकारियो को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 तथा जनहित गारंटी अधिनियम-2011 में निहित प्राविधानो तथा विभागीय स्तर पर प्राप्त ऑनलाईन/ऑफलाईन आरटीआई आवेदन और उनके निस्तारण के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एवं उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के हेतु नामित डा0 राहुल सिंह स्टेट रिसोर्स पर्सन, आरटीआई उ0प्र0 शासन, श्री वी0के0 गंगवार स्टेट नोडल अधिकारी उ0प्र0 जनहित गारंटी अधि0 2011/मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय उ0प्र0, श्री पंकज सक्सैना स्टेट नोडल अधिकारी उ0प्र0 जनहित गारंटी अधि0 2011/उप मुख्य निरीक्षक राजकीय कार्यालय उ0प्र0, डा0 विपिन यादव शोध अधिकारी उ0प्र0 शासन, श्रीमती मधु रानी मंडलीय नोडल अधिकारी उ0प्र0 जनहित गारंटी अधि0 2011/निरीक्षक राजकीय कार्यालय मेरठ मंडल मेरठ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।स्टेट रिसोर्स पर्सन, आरटीआई उ0प्र0 शासन डा0 राहुल सिंह ने कहा कि विभागीय स्तर पर नियुक्त सभी जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को आरटीआई अधिनियम से संबंधित प्रक्रियाओं और कानूनी दायित्वों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त आरटीआई आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखा जाये। प्रशिक्षकों ने कहा कि जन सूचना अधिकारी का प्रमुख दायित्व निर्धारित अवधि में सटीक एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध कराना, आवेदन प्राप्ति व निस्तारण सुनिश्चित करना, यदि सूचना संबंधित विभाग से जुड़ी हो तो समय पर अग्रेषण करना, अपील की स्थिति में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना है।कार्यशाला में मेरठ मंडल के सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों को आरटीआई व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए।




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