(मेरठ)29 अक्टूबर को किया जायेगा निर्वाचक नामावलियो का आलेख्य प्रकाशन

  • 24-Oct-24 12:00 AM

मेरठ 24 अक्टूबर (आरएनएस)अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी बलराम सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियो का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को किया जायेगा। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिंनाक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त पुनरीक्षण के अन्र्तगत दावें/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए दिंनाक 09 नवम्बर, 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर, 2024 (रविवार), 23 नवम्बर, 2024 (शनिवार), 24 नवम्बर, 2024 (रविवार) विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गयी है।उक्त पुनरीक्षण अवधि में 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह नागरिक अथवा ऐसे अर्ह नागरिक जो जहाँ के निवासी है, परन्तु उनके नाम अभी तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो सके है, ऐसे सभी नागरिक अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करायें। नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपित्त हेतु तथा पूर्व में शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है। उक्त सभी प्रारूप बूथ लेविल अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगे।उन्होने बताया कि विशेष अभियान दिवस में मतदेय स्थलों पर संबधित बूथ लेविल अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी/उप-जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सुपरवाइजरों द्वारा मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया जायेगा। सुपरवाइजरों की शत प्रतिशत उपस्थिति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।उन्होने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ उक्त विशेष अभियान दिवस में स्कूल/कॉलेज जहां-जहां मतदेय स्थल स्थापित है, प्रात: 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक खुले रखने एवं फर्नीचर आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु संबधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को निर्देशित करेंगे।




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