(रतलाम)चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग की लेनी होगी अनुमति

  • 17-Oct-23 12:00 AM

रतलाम, आरएनएस, 17 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गये है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षकार द्वारा आदेश जारी किये गये है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभ्यार्थी एवं उनके समर्थकों के चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी तथा प्रतिदिन वाहनों के उपयोग की जानकारी संबंधित आफिसर व जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेगा।कलेक्टर श्री लक्षकार ने सभी राजनैतिक दलो, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार प्रसार वाहन के लिए प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कांच पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलो, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण, हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से लेना अनिवार्य होगी। वाहनों, हेलीकाप्टर के उपयोग से सबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करेगें।




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