(रतलाम)त्वरित एवं प्रभावी चेकिंग की जाए परंतु व्यापारी एवं नागरिक अनावश्यक परेशान नहीं हो

  • 25-Oct-23 12:00 AM

-एसएसटी एवं फ्लाइंग स्क्वॉड को दिया गया प्रशिक्षणरतलाम 25 अक्टूबर (आरएनएस)। जिले की सीमाओं पर स्थापित किए गए चेक पोस्ट पर तैनात एसएसटी एवं फ्लाइंग स्क्वाड आयोग के निर्देशानुसार त्वरित एवं प्रभावी चेकिंग करें, परंतु इस दौरान अनावश्यक रूप से नागरिक एवं व्यापारी परेशान नहीं हो। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार द्वारा टीमों को दिए गए। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढा, सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा,एसडीएम, थाना प्रभारी, तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।आयोग के निर्देशानुसार निगरानी दलों के निरीक्षण कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए उक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया तथा प्रोफेसर रियाज मंसूरी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जो व्यापारी नियमानुसार अपनी व्यापारिक सामग्री ले जा रहे हैं तथा आम नागरिक अपने कार्य से जा रहे हैं उनको परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परंतु कोई भी ऐसी सामग्री जो निर्वाचन आचार संहिता को प्रभावित करती है या निर्वाचन को सीधे प्रभावित करती है जप्त की जाना होगी। कलेक्टर ने इंटरसेप्ट तथा सीज करने की प्रक्रिया समझाई। कलेक्टर ने कहा कि संदेहास्पद स्थिति को समझा जाए, यदि चेकिंग की जाती है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं। डॉक्यूमेंट नहीं हो तथा लाने और बताने में देरी की जाती है तो इस स्थिति में सामग्री को सील करके थानों में रखवा देना चाहिए। इस दौरान स्थैतिक निगरानी दल जिला पंचायत सीईओ को सूचित करेगा, आर. ओ. को भी सूचना दी जाएगी। जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता वाली समिति बैठक आयोजित करके सामग्री के संबंध में विवेचना पूर्ण निर्णय करेगी। यदि प्रकरण में गंभीरता होगी तो धारा 102 के तहत कार्रवाई होगी, एफआईआर भी की जाएगी। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिटर्निंग अधिकारियों को चाहिए कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के दायित्वों की पुस्तिका का भली-भांति अध्ययन कर लेवे। निराकरण की कार्रवाई में जीएसटी विभाग की भी मदद ली जा सकती है। कलेक्टर ने प्रशिक्षण के दौरान चेकिंग के विभिन्न बिंदुओं पर एसएसटी तथा फ्लाइंग स्क्वायड टीमों का ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान वाहन में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा हमले के आशंका हो तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में ही जांच की जावे।कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कार्यवाही की ईएसएमएस पोर्टल पर एसएसटी तथा फ्लाइंग स्क्वायड दलों द्वारा एंट्री की जाएगी। राज्य स्तर का नोडल अधिकारी भी एंट्री करेगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जांच के दौरान कोई ढिलाई नहीं बऱती जाए, सतर्कता के साथ जांच की जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा वर्ष 2015 के तहत जारी की गई एसओपी का अध्ययन कर लिया जाए जिसमें जब्ती प्रक्रिया विस्तृत रूप से समझाई गई है।बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने निर्देश दिए कि स्थेतिक निगरानी दल चेक पोस्ट पर हर एक वाहन को चेक करें, यदि राशि ज्यादा है तो भी परिवार के साथ होने एवं विवेचनपूर्ण नजर से यह समझने पर कि परिवार खरीदी के लिए जा रहा है, अनावश्यक जब्ती की कार्रवाई नहीं की जाए, आमजन तथा व्यापारी अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हो, उलझन की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल मार्गदर्शन लेना उचित होगा। दलों को मात्र उन्हीं वस्तुओं को जप्त करना है जो चुनाव को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं। इसके साथ ही गुंडे, बदमाशों की धरपकड़ में भी ढिलाई नहीं बरती जाए।




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