(रतलाम)प्रकाशक तथा मुद्रक के नाम, पते वर्णित किए बगैर पेम्पलेट या हेण्ड बिल प्रकाशित व मुद्रित नहीं करेंगे
- 09-Oct-23 12:00 AM
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रतलाम, आरएनएस, 09, अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनाव पम्पलेट या पोस्टर, हेण्ड बिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और न ही मुद्रण का प्रकाशन कार्य करेंगे।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि समस्त प्रेस, मुद्रकों, प्रकाशकों की जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा पत्र आदि दस्तावेज यथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर को तत्काल उपलब्ध कराएंगे। समस्त प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रक, प्रकाशक, फ्लेक्स, बैनर, निर्माण आदि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के निम्न निर्बंधन से अवगत कराया जाता है।कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते नहीं, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित करवाएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विपति की घोषणा मुद्रक की परिदत्त कर देता है तथा उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, न तो मुद्रित करवाएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा पत्र की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति सहित, उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि मुद्रित की जाती है, जिला दण्डाधिकारी को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की ऐसी किसी प्रक्रिया के बाबत् जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न हैं, यहां समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और (मुद्रक) पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलित प्रभावित करने के परियोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या अन्य निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेटफार्म या पोस्टर अभिप्रत है किन्तु किसी निर्वाचन सभी तारीख, समय, स्थान, अन्य विशिष्ठियों की केवल अख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं की चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता। जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उक्त धारा (2) के उपबंधों से किसी का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकती है या जुर्माना से जो कि दो हजार रुपए तक का हो सकता है या दोनों दण्डनीय होगा।
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