(रतलाम)मकान बेचने के नाम पर दस लाख रु. लिए, रजिस्ट्री कराने से किया इंकार, पति पत्नी और देवर के खिलाफ अमानत में खयानत का आपराधिक प्रकरण दर्ज

  • 25-Jul-24 12:00 AM

रतलाम, आरएनएस, 25 जुलाई। मकान बेचने के नाम पर दस लाख रु. लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराने के एक मामले में पुलिस ने कसेरा बाजार निवासी पति पत्नी और देवर के खिलाफ अमानत में खयानत का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।पुलिस सूत्रों के अनुसार टाटा नगर निवासी राजेन्द्र कुमार पिता भंवरलाल गेहलोत 48 ने कसेरा बाजार निवासी, सतीश पिता भेरुलाल कसेरा, हेमलता पति सतीश कसेरा और ललित पिता भेरुलाल कसेरा से उनके हिम्मत नगर स्थित एक मकान को साढे चौदह लाख रु. में खरीदने का अनुबन्ध 18 अक्टूबर 2022 को किया था। अनुबन्ध करते समय साइ पेटे दो लाख रु. नगद का भुगतान भी राजेन्द्र गेहलोत ने कर दिया था। अनुबन्ध के बाद राजेन्द्र गेहलोत ने अगले दो महीनों में दो चैक के माध्यम से आठ लाख रु. का भुगतान भी आरोपियों को कर दिया। इस तरह उसने मकान खरीदने के लिए कुल दस लाख का भुगतान कर दिया।अनुबन्ध में तय शर्त के मुताबिक आरोपियों को मकान के होमलोन को चुकाकर मकान को बन्धन मुक्त कराते हुए फरियादी राजेन्द्र गेहलोत के पक्ष में रजिस्ट्री करवाना थी और रजिस्ट्री के समय राजेन्द्र गेहलोत द्वारा शेष साढे चार लाख रु. का भुगतान किया जाना था, लेकिन जब भी राजेन्द्र गेहलोत ने रुपए देकर रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की, आरोपीगण टामलमटोल करते रहे। बाद में राजेन्द्र गेहलोत को पता चला कि आरोपियों ने जो दस लाख रु. होमलोन चुकाने के नाम पर लिए थे, उससे उन्होंने होमलोन नहीं भरा और इस तरह उन्होने फरियादी राजेन्द्र गेहलोत के दस लाख रु. लेकर अमानत में खयानत की।पुलिस थाना दीनदयाल नगर पर फरियादी राजेन्द्र गेहलोत की रिपोर्ट पर आरोपी गण सतीश पिता भेरुलाल कसेरा, हेमलता पति सतीश कसेराऔर ललित पिता भेरुलाल कसेरा के विरुद्ध अमानत में खयानत का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।




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