(रतलाम)मतदान केंद्रों पर मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति
- 01-Nov-23 12:00 AM
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रतलाम, आरएनएस, 01 नवंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन के संचालन नियम 1961 के नियम 13 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 46 के अनुसार निर्वाचन लडऩे वाला प्रत्येक उम्मीदवार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिये एक मतदान अभिकर्ता और दो राहत मतदान अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है लेकिन अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को किसी भी दिये हुए समय पर मतदान केंद्र के भीतर जाने की अनुमति पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।प्रत्येक मतदान अभिकर्ता संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्ररूप-10 में अपना नियुक्ति पत्र जो कि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया है वह पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके पास उपलब्ध अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र में वर्णित हस्ताक्षर का सत्यापन किया जायेगा सत्यापन सही पाया जाने की दशा में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण निर्धारित प्ररूप-11 में किया जायेगा और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किया जायेगा।मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र में अपनी उपस्थिति के दौरान अपना नियुक्ति आदेश/मतदाता पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारंभ होने के निर्धारित समय से न्यूनतम 90 मिनट पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंच जाये क्योंकि उस समय में पीठासीन अधिकारी द्वारा ईवीएम तथा वीवीपेट तैयार किया जायेगा और मतदान अभिकर्ताओं की संतुष्टि के लिये अभ्यास मतदान भी आयोजित किया जायेगा तथा मॉक पोल (दिखावटी मतदान) की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो पाता है तो पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता की प्रतिक्षा नहीं करेंगे और मतदान दल में नियुक्त कार्मिकों के द्वारा आयोग के निर्देशानुसार मॉक पोल की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति से पूर्व उसकी निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केंद्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र से बार-बार बाहर आने-जाने की अनुमति नही होगी विशेष परिस्थिति में सांय 3.00 बजे के बाद ही मतदान केंद्र से बाहर जाने और वापस अंदर आने की अनुमति पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति को विनियमित करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्धारित प्रवेश पास पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता को दिया जायेगा जिसे मतदान अभिकर्ता को मतदान की समाप्ति तक प्रदर्शित किया हुआ रखना होगा। मतदान अभिकर्ता राहत अभिकर्ता को मतदान केंद्र से अंदर तथा बाहर जाने का समय पीठासीन अधिकारी के पास उपलब्ध मूवमेंट शीट पर अंकित कर अपने हस्ताक्षर करना होंगे।यह अपेक्षित और बेहतर होगा कि किसी स्थानीय व्यक्ति को ही मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए जो सामान्यत: उसी मतदान केन्द्र या पडोस के मतदान केन्द्र का निर्वाचक हो। आयोग ने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये मानदण्डो को शिथिल किया है उक्त उल्लेखित तरिके से मतदान अभिकर्ताओ की नियुक्ति में कठिनाई होने पर उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी निर्वाचक को मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। उसके पास आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचक फोटो पहचान पत्र होना चाहिये। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये दि. 12.11.2023 तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है। तदनुसार नियुक्ति की जाकर सूची संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करवाई जाये।
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