(रतलाम)मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली
- 04-Nov-23 12:00 AM
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कार्यवाही के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश जारीरतलाम,04 नवंबर (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस से 72 घंटे, 48 घंटे एवं 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।जारी निर्देशानुसार क्षेत्र में संचालित कम्युनिटी हॉल, मांगलिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशाला आदि स्थलों पर दिनांक 15 नवंबर से 17 नवंबर 2023 (मतदान समाप्ति) तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर ऐसे आयोजनों पर कानून एवं व्यवस्था तथा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता के तहत् सतत् निगरानी रखी जाये। Ó यह पता लगाया जावे कि बाहरी लोगों को इन परिसरों में स्थान तो नहीं दिया गया है। लॉज और अतिथि गृहों में रहने वालों की सूची पर भी नजर रखी जाकर उनका सत्यापन किया जाये।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लाक्षाकार ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में स्थापित जांच चौकियों और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर सतत् नजर रखी जायें तथा उडऩ दस्ता और स्थाई निगरानी दल द्वारा सतत् निगरानी की जाये। व्यक्ति, व्यक्तियो के समूह की पहचान का सत्यापन यह पता करने के लिये कि ये निर्वाचक है अथवा नहीं उनकी पहचान स्थापित करें।यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई अवांछित तत्व कुटिल गतिविधयों जैसे कि, राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिये मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिये नगद, उपहार, शराब आदि का अवैध वितरण आदि में संलग्न तो नही है।निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाये गये राजनैतिक, पार्टी, जुलूस, अभियान कार्यकताओं की पहचान कर उन्हें तुरंत उक्त अवधि से पूर्व क्षेत्र से बाहर किया जावे। अननुज्ञप्त परिसर में शराब के भण्डारण, अवैध शराब बनाने वाले पर सतत् निगरानी रखी जाये और विशेष अभियान प्रारंभ कर अवैध शराब मण्डारण, निर्माण, विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जाये। 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक के उपयोग करने की अनुमति नही दी जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अवधि में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचार संहिता तथा दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लघन न हो।
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