(रतलाम)रात्रि दस बजे से से प्रात: छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा
- 12-Oct-23 12:00 AM
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साईलेन्स झोन घोषितरतलाम, आरएनएस, 12 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के कार्य में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग व लोक प्रशांति भंग करने हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका है, जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और शान्तिपूर्ण एवं निश्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने, कानून व्यवस्था व लोक शांति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।विधानसभा निर्वाचन-2023 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमश: 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा), 220 रतलाम सिटी, 221 सैलाना (अजजा), 222 जावरा एवं 223 आलोट (अजा) की निर्धारित सीमाओं सहित सम्पूर्ण रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया गया है।जारी निर्देश के तहत संपूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जावेगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरान्त अनुमति प्रदान नही की जा सकेगी। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन ग्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र (दो चिलम) के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
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