(रतलाम)हुसैन टेकरी से बच्चों को अगवा करने वाली महिलाओं सहित 3 को 14 साल की कठोर सजा

  • 17-Sep-25 12:00 AM

- बहुचर्चित प्रकरण में कोर्ट ने 10 माह के भीतर सुनाया महत्वपूर्ण फैसलारतलाम, आरएनएस, 17, सितम्बर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र से 10 माह पूर्व अजमेर निवासी दंपती के 2 बच्चों का अपहरण के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जंगबहादुरसिंह राजपूत ने 2 महिलाओं आरोपी समेत 3 लोगों को 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सांगते ने बताया कि 30 नवंबर 2024 को अजमेर निवासी नजमा बी पठान ने आईए थाने में 2 बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। बताया था कि पति की तबीयत खराब होने से लोबान लेने हुसैन टेकरी आए थे। यहां परिसर में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वहीं से 9 साल व 1 साल के बच्चों का अपहरण हो गया। मुखबिर सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आरोपी बबली (40) पति सलीम खां, मोहम्मद हनीफ (50) पिता मोहम्मद अब्दुल रशीद दोनों निवासी सुखेद हालमुकाम धुरपुरा झालावाड़ (राजस्थान) और नसरा बी (24) पति फारुख खान निवासी सुखेड़ा हालमुकाम धुरपुरा झालावाड़ को गिरफ्तार किया। बच्चों को ये आरोपी झालावाड़ से होते हुए ब्यावरा तरफ ले जा रहे थे तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्चों को छुड़ाया। पुलिस ने जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। जहां अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने साक्ष्य प्रस्तुत करवाए। न्यायालय ने प्रकरण सुनवाई और विचारण के बाद 3 आरोपी बबली बी, नसरा बी, मोहम्मद हनीफ को दोषी करार दिया है। इसी मामले में 3 अन्य आरोपी भी सहयोगी के रूप में थे। उनके खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन उन तीनों को लेकर जांच अधिकारी साक्ष्य नहीं जुटा पाए इसलिए सजा नहीं हुई। मामले में सिर्फ मुख्य आरोपी बबली, नसरा और मोहम्मद हनीफ इन तीन को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उक्त कठोर सजा सुनाई है।




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