(रांची)कोर्ट ने बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में दोषियों को सुनायी सजा

  • 05-Oct-23 12:00 AM

-रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को उम्र कैद मां कौशल्या रानी को 10 साल की सजा और मुस्ताक अहमद को 15 वर्ष का सश्रम कारावास.रांची 5 अक्टूबर (आरएनएस)। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बहुचर्चित नेशनलशूटर तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े आठ वर्ष पुराने मामले में आज सजा का ऐलान कर दिया। यौन उत्पीडऩ, दहेज प्रताडऩाऔर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के दोषी तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी को सजा सुना दिया। सीबीआई कोर्ट ने रंजित कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उसकी मां कौशला रानी को दस साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना। वहीं हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद को 15 साल की सश्रम कारावास के साथ पचास हजार का जुर्माने की सजा सुनायी है।इन धाराओं में पाये गये दोषी : रंजीत कोहली आइपीसी की धारा 120बी, 376, 323, 298, 506 और 496 में दोषी पाया गया है। वहीं उसकी मां कौशल रानी को आइपीसी की धारा 120बी, 298, 506 और 323 में दोषी पायी गयी। तीसरे आरोपी मुश्ताक अहमद को आइपीसी की धारा120बी और 298 में दोषी पाया गया है।26 गवाहों का बयान दर्ज कराया थासीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों कोसाजिशन जबरन धर्म परिवर्तन करने, धोखेमें रखकर शादी करने, मारपीट, कुत्ता सेकटवाने और गाली-गलौज करने कादोषी पाया है। गैरतलब है कि इस मामले में ओवरी लोकअभियोजक प्रियांशु सिंह लोक, अभियोजकरवि कुमार ने 26 गवाहों का बयान दर्जकराया था। इसके आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।




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