(रांची)सामाजिक कुरीतियों के साथ बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, अरुणा प्रसाद
- 09-Nov-23 12:00 AM
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चतरा 9 नवंबर (आरएनएस)। उपायुक्त चतरा अबू इमरान के निर्देशानुसार बाल संरक्षण विभाग द्वारा सुरक्षित बचपन, सुखी जीवन अभियान के तहत मीडिया कर्मियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम विकास भवन के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों, मीडिया कर्मियों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को बाल संरक्षण के मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने पर बल दिया गया। बच्चों को हिंसा एवं शोषण से बचाने तथा बच्चों के हित में नीतियों का निर्धारण करने हेतु नीति निर्माताओं एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात कही गई। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अरुणा प्रसाद ने बाल विवाह एवं बाल संरक्षण के अन्य मुद्दे, जेजे एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बच्चों की सुरक्षा एवं बाल संरक्षण से संबंधित जानकारी दी. वहीं एक्सआइएसएस यूनिसेफ के प्रतिनिधि अंकित कुमार ने भी पीपीटी के माध्यम से संबंधित दायित्वों की जानकारी दी.भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा बाल संरक्षण एवं विशेषकर बाल विवाह के कारणों को समझाते हुए मीडिया कर्मियों को जागरूकता लाने में अपनी अहम भूमिका बतायी. वहीं, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की जानकारी दी.
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