
(राजनांदगंाव) दो गौ तस्कर किये गये गिरफ्तार
- 11-Jul-25 02:28 AM
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राजनांदगंाव, 11 जुलाई (आरएनएस)। जिले की सोमनी थाना पुलिस को गौ तस्करी करने वाले आरोपियों को पकडऩे में सफलता मिली है। पुलिस ने दो गौ तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23 नग जीवित एवं 11 नग मृत मवेशी बरामद किया है साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही वाहन अशोक लिलैण्ड को जप्त किया गया है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं छग कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं धारा 111, 325, 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार सोमनी पुलिस को दिनांक 11.07.2025 को सूचना मिली कि ग्राम शिकारीटोला में कुछ युवक अवैध रूप से पशु परिवहन करने की नियत से एक वाहन अशोक लिलैण्ड में मवेशिओ को भर रहे कि सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग राजनांदगांव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांददगांव राहूल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस का टीम गठित कर तस्कीक हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाहन के तस्दीक हेतु ग्राम शिकारीटोला स्कूल के पास पहॅूचा पुलिस पार्टी को देखकर कुछ युवक वाहन के पास अपने मोटरसायकल को छोडकर भाग गये, स्कूल के पास खडे वाहन को चेक किये तो वाहन में दो लोग बैठे मिले जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम अब्दुल राजीक पिता अब्दुल रफीक उम्र 40 साल निवासी पठानपुरा थाना मुर्तीजापुर जिला अकोला महाराष्ट्र, तथा खिलेश साहू पिता स्व. महेश साहू उम्र 36 साल निवासी गोडपारा नंदई थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया, संदेही अब्दुल राजीक से पुछताछ करने पर बताया की वाहन अशोक लिलैण्ड क्रमांक एमएच 35 एजे 2992 का मालिक नीजाम खान निवासी मुर्तीजापुर अकोला महाराष्ट्र से खिलेश साहू से संपर्क कर मवेशी लाने के लिये कहने पर वाहन चालक भारत निवासी मुर्तीजापुर, रहन्नुदीन पिता फकरूददीन उम्र 30 साल निवासी पठानपुरा अकोला के साथ राजनांदगांव आया था राजनांदगांव में पार्रीनाला के पास खिलेश साहू मिला जिसके साथ हम लोग ग्राम शिकारीटोला आये जहॉ शिकारीटोला का गोलू यादव आसपास के मवेशी को गांव के स्कूल के पास एकत्रित कर रखा था, हम लोग अपने साथ लाये अशोक लिलैण्ड वाहन क्रमांक रू॥ 35 ्रछ्व 2992 में करीब 34 मवेशी को लोड किये है। वाहन को चेक करने पर वाहन में 34 नग मवेशी मिला जिसमें से 11 मवेशी मृत हालात थे, आरोपीगण का कृत्य पशु क्रुरता अधिनियम 1960 की धारा 11 एवं छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं धारा 111, 325, 3(5) बीएनएस का घटित करना पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध थाना सोमनी में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपीगण अब्दुल राजीक पिता अब्दुल रफीक उम्र 40 साल निवासी पठानपुरा थाना मुर्तीजापुर जिला अकोला महाराष्ट्र,तथा खिलेश साहू पिता स्व. महेश साहू उम्र 36 साल निवासी गोडपारा नंदई थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव को न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर लिया गया है, वहीं फरार आरोपीगण की पतासाजी जारी है।
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