
(राजनांदगांव) आम जगहों पर उत्पात मचाने वाले चार पर कार्यवाही
- 08-Jul-25 02:49 AM
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राजनांदगांव, 08 जुलाई (आरएनएस)। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने आम जगहों पर उत्पात मचाने वाले 04 असामाजिक तत्वो के खिलाफ धारा 170, 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनादगांव मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृत्व मे थाना कोतवाली क्षेत्र मे मारपीट/चाकूबाजी के घटनाओं पर रोक लगाने अदातन अपराधी एवं असमाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने अभियान चलाया जा रहा है। प्रार्थी महेश मेश्राम पिता स्व. प्रहलाद मेश्राम उम्र 30 वर्ष साकिन ममता नगर गली नं. 06 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव के साथ घटना दिनांक 07/07/2025 को घटना स्थल ऋषि होटल कें पास ममता नगर राजनांदगांव में आरोपी (1) राहुल बैरागी उर्फ बद्री पिता स्व. तारेश्वर बैरागी उम्र 21 वर्ष साकिन राजीव नगर वार्ड नं. 31 लखोली थाना कोतवाली राजनांदगांव, (2) भावेश साहू पिता मोहन साहू उम्र 21 वर्ष साकिन राजीव नगर वार्ड नं. 31 लखोली थाना कोतवाली राजनांदगांव (3) युवराज सिंह राजपूत उर्फ दीप राजपूत उम्र 21 वर्ष साकिन बजरंग चौक तुलसीपुर राजनांदगांव थाना कोतवाली राजनांदगांव द्वारा मारपीट किया गया था। जिस पर आरोपियों के खिलॉफ अप0क्र0 344/25 धारा 296, 115 (2), 351 (2) बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। उक्त अपराध में आज दिनांक 08.07.2025 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया था, कि आरोपियान ममता नगर राजनांदगांव पहुंचकर प्रार्थी को तुम हमारे खिलॉफ थाने में रिपोर्ट किया है, कहकर लड़ाई झगड़ा कर देख लेने व मारने पीटने की धमकी दे रहे थे, मौके पर पुलिस स्टॉफ द्वारा समझाने का प्रयास किया गया नहीं माने शांति भंग होने की स्थिति निर्मित हो गई तत्काल धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया एवं गांधी चौक राजनांदगांव में आम जगह पर अनावेदक लवकेश पटेल पिता होरी लाल पटेल उम्र 24 वर्ष साकिन दीवान पारा वार्ड नं. 24 राजनांदगांव थाना कोतवाली राजनांदगांव द्वारा हो हल्ला कर उत्पात मचाने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। चारों अनावेदको के खिलॉफ शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा कायम कर माननीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया, आगे भी आदतन बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के खिलॉफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
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