(राजनांदगांव) डकैती की घटना कारित कर 05 माह से फरार शेष 03 आरोपीगण को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

  • 07-Oct-25 03:03 AM

आरोपीगण द्वारा प्रार्थी एवं उसके साथी को जबरदस्ती बंधक Óबनाकर मारपीट,डरा धमका कर उसके नगदी 4000 रूपये व आन लाईन 20000 रू. का किये थे लूट।
05 आरोपीगण के द्वारा डकैती की घटना को दिया गया था अंजाम।
पुर्व मे 02 आरोपीयो को दिनांक 23/07/2025 को किया गया था गिरफ्तार।
घटना में प्रयुक्त एक वाहन स्वीप्ट डिजायर क्र.सीजी 07 एयु 3018 एवम 01 मोबाइल को किया गया जप्त।
नाम आरोपीगण -
01.पुरूषोत्तम उर्फ जादु देवागन पिता सोनुराम देंवागन उम्र 28 साल साकिन गौरी नगर ओपी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगॉव
02 आदित्य पालेवाल उर्फ आदि पिता रामकुमार पालेवाल उम्र 25 साल साकिन गौरीनगर महादेव वार्ड पुलिस चैकी  चिखली थाना कोतवाली राजनांदगांव
(3) अभिषेक उर्फ दादा बंजारी पिता राजेश बंजारी उम्र 25 साल साकिन शिवनगर नया ढाबा रोड  चिखली  थाना लालबाग जिला राजनां
राजनांदगांव, 07 अक्टूबर (आरएनएस)। प्रार्थी द्वारा थाना लालबाग उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 11.04.2025 वे अपने 03 साथियों के साथ अपने ग्राम बरगाही जा रहा था कि पुराना ढाबा के बालक संप्रेक्षण गृह के पास पीछे से नीला रंग के कार से पुरुषोत्तम साहू ऊर्फ जादू, नितिन साहू राहुल सिंग, आदित्य एवं दादा आये और प्रार्थी के आगे बीच रास्ते में कार को अड़ा दिया और रास्ता को रोककर गाडी से नीचे उतार कर मारपीट कर गाली गलौच कर रहे थे और सभी को कार में जबरदस्ती डालकर एबीस फैक्ट्री के आगे एक मकान में ले गये जहां वे सभी लोगो को कमरे अंदर रखकर रातभर सभी से मारपीट और गाली गलौच किया एवं प्रार्थी के पास रखे नगदी 4000 रूपये को लूट लिये और पैसा की मांग करने लगे। सुबह करीबन 07:30 बजे प्रार्थी व उसके अन्य साथी मौका देखकर अपना मोबाईल व गाड़ी का चाबी लेकर वहां से भागे और दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया। प्रार्थी को जान का खतरा था इसलिये सभी लोग प्रार्थी के बडी मां के यहां भाठापारा चले गये। दिनांक 11/04/25 के दोपहर 02:00 बजे  आरोपी पुरूषोत्तम और नितिन साहू प्रार्थी के घर पहुंचकर प्रार्थी तरुण की माँ को डरा धमका कर जबरदस्ती ऑन लाइन 20,000 रूपये अपने खाता में ट्रांजक्शन कर लूट कर भग गया  कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में दिनांक 23.07.2025 को मुखबीर सुचना व कॉल डिटेल के माध्यम से आरोपीगण 01. नितिन साहू एवं 02 राहुल राजपूत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । प्रकरण के अन्य 03 धटना दिनांक से फरार आरोपीगणों की पतासाजी किया जा रहा मुखबीर लगाया गया था जो दशहरा में आने की सूचना पर पता तलाश करने पर दिनांक 06.10.25 को पता चलने पर उन्हे अभिरक्षा में लेकर पृथक-पृथक मेमोरेण्डम कथन गवाहो के समक्ष लिया गया जो घटना दिनांक को अपराध घटित करना स्वीकार किया। मेमों कथन के आधार पर आरोपी आदित्य पालेवाल उर्फ आदि पिता रामकुमार पालेवाल उम्र 25 साल साकिन गौररनगर वार्ड न.13 ओपी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगॉव को घटना में प्रयुक्त सैमसग कंपनी का मोबाईल तथा आरोपी पुरूषोत्तम उर्फ जादु देवागन पिता सोनुराम देंवागन उम्र 28 साल साकिन गौरी नगर ओपी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगॉव के द्वारा अपनी मेमोरेण्डम कथन मेे घटना में प्रयुक्त वाहन नीले रंग का स्वीप्ट डिजायर क्र.सीजी 07 एयु 3018 को गवाहो के समक्ष विधिवत जप्त किया गया तथा आरोपीगणो के विरूध्द पर्याप्त साक्ष्य का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. राजेष कुमार साहू, सउनि शोभाराम बेरवंशी, आर. राजकुमार बंजारा, आर. कमल किशोर यादव, आर. रोशन सिन्हा आर. कमलेश सहारे की भुमिका सराहनीय रहा है।




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