
(राजनांदगांव) ड्युटी के दौरान पुलिस से मारपीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार,भेजे गये जेल
- 08-Jul-25 03:25 AM
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राजनांदगांव, 08 जुलाई (आरएनएस)। जिले की चिखली पुलिस ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य मामले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की है।
बता दें कि दिनांक 07.07.2025 को चौकी चिखली मे तैनात आरक्षक अविरल भगत को समंस वारंट तामिली हेतु टाउन रवाना किया गया था कि दीनदयाल नगर चिखली से साक्षी जमानतीय वारंट तामिल कर शिवनगर जा रहा था इसी दौरान नाला गली के रास्ते मे एक व्यक्ति नशे की हालत मे सड़क के बीचोबीच खड़ा था। जिसे किनारे खड़ा होने बोलने पर अश्लील गाली गलौच करने लगा और मना करने पर हाथ मुक्का से मार-पीट करने लगा मारपीट के दौरान आरक्षक वर्दी का बटन टूट गया की सूचना पर घटना जानकारी तत्काल दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियो को दिया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में मौके पर पहुंच कर मारपीट करने वाला व्यक्ति का नाम पता पुछने पर बलवंत राव पिता केशव उम्र 43 साल साकिन शिवनगर ओपी चिखली जिला राजनांदगांव का रहने वाला बताया। जिसके बाद ड्युटी मे बाधा डालने वाले उक्त आरोपी के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
इसी प्रकार क्षेत्र मे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने असामाजिक तत्वों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान कार्यवाही के अंतर्गत पुलिस ने
अनावेदक गौरव सेन पिता मनोज सेन उम्र 28 साल साकिन बंगाली चाल बसंतपुर थाना बसंतपुर,अनावेदक कृष्णा पाटल पिता जीवराखन पाटल उम्र 23 साल साकिन मोतीपुर आजाद चौक ओपी चिखली,सतीश मोंगरे पिता स्व. बजरंग मोगरे उम्र 32 सला साकिन वार्ड नं. 05 शांतिनगर ओपी चिखली,अनावेदक विपिन जांगड़े पिता शिव कुमार जांगड़े उम्र 30 साल साकिन 16खोली स्टेशनपारा वार्ड नं. 11 ओपी चिखली गठुला नाला के पास तथा नागेश साहू पिता स्व. उत्तम साहू उम्र 21 साल साकिन शांतिनगर स्कुल पास ओपी चिखली को गिरफ्तार किया है।
सभी आरोपियों द्वारा आमजन एवं आवेदकों के साथ वाद विवाद करने व पुलिस द्वारा समझाने पर और अधिक आक्रोसित होने से संज्ञेय अपराध घटित होने की प्रबल संभावना पर अनावेदको के विरूद्ध धारा 170, 126,135(3) बीएनएसएस के तहत विधिवत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे पेस किया गया ।
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