(राजनांदगांव) राजनांदगांव पुलिस सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्कूली छात्रों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी

  • 18-Jul-25 10:15 AM

0-18 वर्ष से कम उम्र में वाहन चलाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
राजनांदगांव, 18 जुलाई (आरएनएस)। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत राजनांदगांव पुलिस द्वारा शहर के 12 स्कूलों में जाकर छात्र-छात्राओं को ट्रैफिक नियमों के पालन, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और रेड लाइट पर रुकने जैसे नियमों की व्यावहारिक जानकारी दी गई। विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र में वाहन चलाने के कानूनी दुष्परिणामों पर छात्रों को जागरूक किया गया। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाना अपराध है, जिसमें चालान, ड्राइविंग लाइसेंस का रद्दीकरण, और अभिभावकों पर जुर्माना जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। छात्रों से संवाद के दौरान पुलिस ने अपील की कि वे स्कूल बस, साइकिल या फिर माता-पिता के साथ ही सुरक्षित रूप से स्कूल आएं। पुलिस अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से अनुरोध किया कि वे अभिभावक मीटिंग्स में इस विषय को प्रमुखता से उठाएं और बच्चों को वाहन न देने का संकल्प लें। यह अभियान पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन में आयोजित किया गया। अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक द्वारा किया गया। अभियान में थाना कोतवाली, बसंतपुर, लालबाग, चिखली, सुरगी समेत पुलिस लाइन व एसपी कार्यालय के कुल 160 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। जिन स्कूलों में यह अभियान चलाया गया, उनमें शामिल हैं। सर्वेसरदास नगर पालिका स्कूल, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, नीरज पब्लिक स्कूल, गायत्री विद्यापीठ, रॉयल किड्स कॉन्वेंट, जेएमजे स्कूल, बाल भारती, गुरुनानक पब्लिक स्कूल, गुजरात हायर सेकेंडरी स्कूल, वांडर पब्लिक स्कूल, युगांतर पब्लिक स्कूल, व राजाबलरामदास स्टेट हाई स्कूल।
कार्यक्रम में गुड टच-बैड टच की समझ और नशा मुक्ति से जुड़ी जानकारी भी दी गई, ताकि बच्चे भविष्य में सही निर्णय ले सकें।
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