(रामगढ़)उपायुक्त ने दो अभियुक्तों को किया जिला बदर,एक को प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाने का दिया आदेश

  • 09-Oct-23 12:00 AM

-विधि व्यवस्थाऔर लोक शांति सर्वोपरी : उपयुक्तरामगढ़ 9 अक्टूबर (आरएनएस)। अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं समाज में विधि व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त चंदन कुमार ने दो अभियुक्तों को किया जिला बदर। विद्वान सरकारी अधिवक्ता रामगढ़ के दिए गए मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अध्याय 2 की धारा 3 उप धारा 3 का प्रयोग करते हुए कुख्यात अपराध कर्मियों ओम प्रकाश पांडे एवं प्रेम प्रकाश पांडे ,पिता-नाधो पांडे ,सा0- जयनगर थाना -पतरातू जिला -रामगढ़ को 6 महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासन(जिला बदर)का आदेश दिया।आदेश में यह भी लिखित है कि अभियुक्त यदि न्यायिक हिरासत से बाहर आ चुके हैं तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अथवा न्यायिक हिरासत से बाहर आने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा छोड़ देंगे एवं छह माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमिति के प्रवेश नहीं करेंगे। वहीं जिला बदर किए गए अभियुक्तो कोई भी अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र अभिलंब ही स्थानीय थाने में जमा करेंगे और इस अवधि के दौरान अभियुक्तों के द्वारा किसी भी तरह के शस्त्र धारण नहीं किए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।वहीं पर कुख्यात अपराध कर्मी रियाज अंसारी, पिता- नूर हसन अंसारी, सा0-रोचाप ,थाना- पतरातु जिला -रामगढ़ के विरोध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3 उप धारा-3 खंड (ब ) के उपखंडों 1,2 एवं 3 के तहत 6 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया।




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