(रामगढ़)मांडू अंचल,गैर मजरुआ खास किस्म जंगल भूमि पर संदेहात्मक जमाबंदी रद्द
- 18-Oct-24 12:00 AM
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दोषी संलिप्त कर्मियों, पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई उपायुक्त ने दिया आदेशरामगढ़ 18 अक्टूबर (आरएनएस)। जिला अंतर्गत मांडू अंचल के एक संदेहात्मक जमाबंदी कायम किए जाने संबंधित मामला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई के आलोक में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करने हेतु संपुष्टि प्रदान कर दी गई है जिसके उपरांत उपायुक्त द्वारा संबंधित अंचल अधिकारियों को जमाबंदी कायम करने में दोषी, संलिपित कर्मियों, पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित उच्च माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है।मांडू प्रखंड अंतर्गत निम्न स्थल की रद्द हुई संदेहास्पद जमाबंदी।दशय महतो मौजा करमा थाना संख्या 176 खाता संख्या 06 प्लॉट संख्या 3645 रकबा 5.08 एकड़।गौरतलब होकि उक्त सभी संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामलें संज्ञान में आने के उपरांत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई एवं न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार/ झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4द्ध के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करते हुए संपुष्टि हेतु आयुक्त उत्तरी, छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजा गया था। मामले में आगे की कार्रवाई के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची द्वारा संबंधित जमाबंदी रद्द करने को अनुमोदन दिया गया।
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