(रायपुर) खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे प्रोजेक्ट, 34 गांवों की चिन्हित जमीन पर रोक, पुराने आदेश में हुआ संशोधन

  • 20-Sep-25 05:50 AM


रायपुर, 20 सितम्बर (आरएनएस)। खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमलकसा तक प्रस्तावित 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस परियोजना के तहत पहले जिले के 34 गांवों की जमीन पर निर्माण, हस्तांतरण सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। अब इस पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने नया आदेश जारी किया है।
नए आदेश के अनुसार, अब केवल चिन्हित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में आने वाले भू-भागों पर क्रय-विक्रय, नामांतरण, डायवर्सन, निर्माण कार्य, बंटवारा और किसी भी लाभकारी गतिविधि पर रोक लगाई गई है। हालांकि, इन ग्रामों में शामिल अन्य खसरों पर पूर्व में लगाई गई रोक हटा दी गई है। यह रोक आदेश अभनपुर, गोबरा नवापारा, खरोरा और मंदिर हसौद तहसीलों के तहत आने वाले 34 गांवों पर लागू होगा। इनमें प्रमुख रूप से गिरोला, बेलभाठा, उरला, बकतरा, खटटी, परसदा, नवागांव, थनौद, खरोरा, मांठ, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, धमनी, गनौद आदि ग्राम शामिल हैं। यह निर्णय छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय (नवा रायपुर) से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है। यह आदेश भू-अर्जन से जुड़े मामलों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
बंछोर
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