(रायपुर) चैतन्य बघेल 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर

  • 06-Oct-25 12:54 PM

रायपुर, 06 अक्टूबर(आरएनएस)। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। चैतन्य को आज एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं चैतन्य बघेल के जमानत के लिए ईओडब्ल्यू कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
बता दें कि ईओडब्ल्यू ने चैतन्य बघेल को 13 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। रिमांड खत्म होने पर आज सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कोर्ट पहुंचे और अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। चैतन्य बघेल और वकील से कोर्ट के फैसलों की जानकारी ली।
ज्ञात हो कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई। ईडी की जांच में पता चला है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी रियल एस्टेट फर्मों में किया है। इस पैसे का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था।
लोकेश
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