(रायपुर) छत्तीसगढ़ में पुरानी गाडिय़ों की बिक्री पर अब लगेगा अतिरिक्त टैक्स, नया मोटरयान कराधान अधिनियम लागू
- 23-Sep-25 05:27 AM
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रायपुर, 23 सितम्बर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री पर टैक्स लगाने के लिए मोटरयान कराधान अधिनियम 2025 को लागू कर दिया है। विधानसभा से पारित इस अधिनियम को अब राज्यपाल की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे यह नया कानून अब पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है। इसके तहत अब पुरानी गाडिय़ों के नामांतरण यानी ट्रांसफर पर भी टैक्स चुकाना होगा, चाहे वह निजी हो या व्यावसायिक वाहन।
सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार, गैर-परिवहन वाहनों (जैसे निजी कार, बाइक आदि) की दूसरी या उससे अधिक बार बिक्री पर वाहन के मानक मूल्य का 1 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं परिवहन वाहनों (जैसे ट्रक, बस आदि) पर यह टैक्स 0.5त्न निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पुरानी कार जिसकी मानक कीमत 10 लाख रुपये है, दोबारा बेची जाती है, तो नए मालिक को 10,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यह नियम हर ट्रांसफर पर लागू रहेगा।
इसके साथ ही, सरकार ने कंस्ट्रक्शन से जुड़े वाहनों और मशीनों (जैसे डंपर, लोडर, क्रेन, बेकहो लोडर आदि) पर भी टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब इन पर मासिक या तिमाही टैक्स की बजाय लाइफटाइम टैक्स अनिवार्य कर दिया गया है। यदि इनका स्वामित्व बदला जाता है या वे दोबारा बेचे जाते हैं, तो मालिक को वाहन के मानक मूल्य का 0.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। सरकार के इस फैसले से वाहन बाजार में हलचल देखी जा रही है। जीएसटी में कटौती और नए टैक्स नियम लागू होने के कारण राजधानी रायपुर के दोपहिया, चारपहिया और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारों का मानना है कि लोग जल्द से जल्द पुराने नियमों में ही गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में सेकेंड हैंड गाडिय़ों के बाजार में बदलाव देखा जा सकता है।
बंछोर
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