(रायपुर) डायोसिस बोर्ड ऑफ छग बोर्ड एजुेकेशन में करोड़ों का भ्रष्टाचार, पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही - बर्मन

  • 10-Jul-25 11:56 AM

0 छग में क्रिश्चियन समाज की करोड़ों की संपत्ति पर नीतिन लारेंस गु्रप की कुदृष्टि
रायपुर, 10 जुलाई (आरएनएस)। अजय जान एवं अन्य थाना सिविल लाइन, जिला रायपुर अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध क्रमांक प्र. सू. रि. स. 0281 दिनांक 19/06/2025 गैर जमानती धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा. द. वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण के संबंध में प्रेसक्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में आरोप लगाया कि उक्त प्रकरण में आरोपी श्री नितिन लॉरेस, श्रीमती रूपिका लारेंस, श्री जयदीप रॉविनसन, विशप एस. के. नंदा विशप अजयं उमेश जेम्स तथा विशप वी. के. नायक द्वारा छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्जी लेटरहेड का उपयोग कर एवं कूटरचित दस्तावेज के सहारे स्वयं को को फर्जी तरीके से वाइस चेयरमैन एवं सचिव बताकर रजिस्टर्ड ट्रस्ट में ठगी, धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से करोड़ों रूपए का गबन किया गया है एवं इसके अंतर्गत आने वाली अनुदान प्राप्त स्कूल्स से भी शासकीय रकम का गबन किया गया है. इस तरह से इन लोगों के द्वारा शासकीय कार्यालयों और प्रशासन को गुमराह किया गया है. जिनसे प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के धोखाधड़ी, कूटर कूटरचना एवं पायंत्र के अपराध स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। सालेम स्कूल सहित अन्य विद्यालयों में 20 से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं का पीएफ का पैसा उनके खाते में जमा नहीं किया गया है। इस संबंध में वार्ताकारों के अधिवक्ता के.एम. बर्मन ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ डायोसीस, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वर्तमान अवैधानिक रूप से पदस्थ सदस्यों की संस्था द्वारा करोड़ो रूपए का हेरफेर किया गया है जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। 19 जून के बाद से लगातार थाना जाने पर भी टीआई द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है।
इस प्रकरण से संबंधित आरोपी रूपिका लारेंस जो नितिन लारेस की पत्नी है. उसकी अग्रिम जमानत का आवेदन न्यायालय पंकज कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए) एक्ट. रायपुर (छ.ग.) द्वारा जमानत याचिका क्रमांक 1768/2025 है दिनांक 26/06/2025 को खारिज किया जा चुका है। नितिन लारेंस और जयदीप रॉबिंसन एक आदज्न अपराधी है, पूर्व में इन दोनों के द्वारा विलासपुर स्थित जेकमेन मेमोरियल लस्पिटल जो राज्य शासन के अधिनीस्थ स्टे प्राप्त संपत्ति है, हास्पिटल परिसर में बलातपूर्वक घूसकर तोडफोड किया गया था जिस पर प्रशासन की ओर से नितिन और जयदीप के खिलाफ फिर कराया गया था जिसका फिर क्रमांक प्र.सू.रि.स. 0801 दिनांक 29/08/2024 धारा बी एन एस 3 (5), 324, 329 है। अत: इस फिर को रद्द कराने के लिए नितिन लारेंस और जयदीप रॉबिंसन के द्वारा उच्च न्यायालय विलासपुर छ. ग. में सीआरएमपी नो. 1530 ऑफ़ 2025 के अंतर्गत पिटिशन लगाया गया था जिसे न्यायालय द्वारा 25/06/2025 को खारिज कर दिया गया है। रायपुर शहर के प्रख्यात स्कूल सालेम इंग्लिश स्कूल के कर्मचारियों के अनुसार लगभग 15 माह का ईपीएफ की राशि वेतन से काटा गया है परन्तु पीएफ खाते में जमा नहीं किया गया है। यह कर्मचारी विरोधी व अपराधिक कृत्य है. बिलासपुर के बर्जेस इंग्लिश स्कूल में भी लगातार आर्थिक अपराध व भ्रष्टाचार जारी है।
संदीप शर्मा
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