(रायपुर) नशा तस्करी के मामले में कोर्ट का सख्त रुख

  • 01-Oct-25 11:17 AM

0 तीन आरोपियों को 15-15 साल की सजा और भारी जुर्माना
रायपुर, 01 अक्टूबर (आरएनएस)। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ा संदेश देते हुए तीन नशा तस्करों को सख्त सजा सुनाई है। इनमें दो अंतर्राज्यीय आरोपी शामिल हैं। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने सभी तीनों आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
दोषियों की पहचान सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी (दोनों भोपाल निवासी) और आदित्य लोखंडे (रायपुर निवासी) के रूप में हुई है। तीनों को रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित होटल सुप्रीत इन से भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।
मामले की सुनवाई विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा सुनाते हुए यह साफ कर दिया कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की थी। कोर्ट के फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है।
0




Related Articles

Comments
  • No Comments...

Leave a Comment