(रायपुर) प्रोडक्ट सेल और मेंबरशिप के नाम पर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह गिरफ्तार

  • 08-Oct-25 02:21 AM

रायपुर ०८ अक्टूबर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो निजी कंपनी के नाम पर प्रोडक्ट बिक्री और मेंबरशिप योजना के जरिए लोगों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। यह गिरोह रायपुर के बोरियाकला स्थित एक कमर्शियल भवन में 'रिल इंडिया मार्केटिंग प0लि0Ó और 'वेलकोनिक प0लि0.Ó नाम से ऑफिस संचालित कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में गुरूचरण साहू (मुंगेली), पुनीत प्रजापति (राजस्थान), निर्मला ठाकुर उर्फ निर्मला सामंत और शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा (उत्तराखंड) शामिल हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ थाना मुजगहन में अपराध क्रमांक 219/25, धारा 318(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ठगी का पूरा खेल - कंपनी नहीं थी पंजीकृत, फिर भी चल रहा था ऑफिस थाना मुजगहन पुलिस को ग्राम देवरी (धरसींवा) निवासी जागेश्वरी यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उपरोक्त कंपनी के संचालक गुरूचरण साहू, पुनीत प्रजापति, निर्मला ठाकुर और शिवानी ठाकुर ने उसे दैनिक उपयोग के कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने के नाम पर झांसा दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी के उत्पाद बेचने पर 10 प्रतिशत कमीशन और साथ ही 16,000 से 20,000 रुपये मासिक वेतन, रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही कंपनी की 'मेंबरशिप योजनाÓ के नाम पर उनसे ?46,500 जमा करने को कहा गया। जागेश्वरी और उसकी सहेली शिखा साहू ने कंपनी की बातों में आकर कुल ?99,000 का भुगतान कर दिया। लेकिन इसके बाद न तो कंपनी ने उन्हें वादा किया हुआ वेतन और सुविधा दी, न ही उनके पैसे लौटाए। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो कंपनी के संचालकों ने बात टाल दी। पुलिस जांच में खुलासा - कोई वैध दस्तावेज नहीं, ठगी स्वीकार की पीडि़ता की शिकायत पर थाना मुजगहन पुलिस ने एण्टी क्राइम एवं साइबर यूनिट के साथ संयुक्त टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने कंपनी के ऑफिस में दबिश दी। पूछताछ के दौरान आरोपियों से जब कंपनी के पंजीयन प्रमाणपत्र और लाइसेंस दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि कंपनी केवल दिखावे के लिए खोली गई थी और उनका मकसद लोगों से पैसे लेकर भागना था। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले भी हो चुकी थी गिरफ्तारी - न्यू राजेन्द्र नगर में दर्ज है मामला पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इसी कंपनी के खिलाफ थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में भी पूर्व में ठगी का मामला दर्ज हो चुका है। उस समय तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब पुन: उसी नाम से कंपनी का संचालन कर नए लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही थी। आरोपी और उनका नेटवर्क गुरूचरण साहू, पिता दिनेश साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम नवरंगपुर, थाना लोरमी, जिला मुंगेली। पुनीत कुमार प्रजापति, पिता भानसिंह प्रजापति, उम्र 25 वर्ष, निवासी भरतपुर, राजस्थान। निर्मला ठाकुर उर्फ निर्मला सामंत, पिता शंकर सिंह ठाकुर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम डोरजा, थाना चंपावत, जिला उत्तराखंड। शिवानी ठाकुर उर्फ शिवानी बोहरा, पिता शंकर सिंह ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम डोरजा, थाना चंपावत, जिला उत्तराखंड। सभी आरोपी फिलहाल कमर्शियल भवन, बोरियाकला, थाना मुजगहन, रायपुर में रह रहे थे और वहीं से ठगी का यह फर्जी नेटवर्क संचालित कर रहे थे। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने पीडि़ताओं से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान की और ठिकाने की जानकारी जुटाई। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह गिरोह अंतर्राज्यीय ठग नेटवर्क से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जो विभिन्न राज्यों में नौकरी और मेंबरशिप स्कीम के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ठग चुका है। आरोपियों के मोबाइल फोन, दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर उनकी जांच की जा रही है ताकि अन्य राज्यों में इनके नेटवर्क का खुलासा हो सके। ठगी के नए तरीके से सावधान रहने की अपील पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने या मेंबरशिप लेने से पहले उसके पंजीयन, लाइसेंस और वैधता की जांच अवश्य करें। साथ ही, सोशल मीडिया या विज्ञापन के जरिए मिलने वाले रोजगार के झांसे में न आएं। रायपुर पुलिस ने कहा कि शहर में डिजिटल ठगी और फर्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह के मामलों में पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी ताकि आम नागरिक सुरक्षित रह सकें। रायपुर पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति बिना वैध पंजीयन के कंपनी संचालित करेगा या निवेश व नौकरी के नाम पर आम जनता को ठगेगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
त्रिपाठी




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