(रायपुर) बस स्टैंड के आसपास अवैध पार्किंग करने वाले 676 बसों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही

  • 11-Oct-25 01:26 AM

रायपुर, 11 अक्टूबर(आरएनएस)। वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा राजधानी के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाठागांव के आसपास रिंग रोड पर दोनों ओर अवैध रूप से बसों को खड़ी करने तथा सड़क पर बस रोककर सवारी बिठाने वाले 676 बसों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही पिछले तीन दिनों  में की गई है।
बता दें कि राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से निकलने वाले बस चालकों द्वारा निर्धारित स्टापेज पर बस को न रोककर कहीं भी यात्री बिठाने/उतारने का कार्य किया जाता है जिससे नागरिकों को काफ ी असुविधा होती है। नागरिकों से मिल रही लगातार शिकायत पर डॉ. लाल उमेद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के निर्देश पर डॉ प्रशांत शुक्ला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, गुरजीत सिंह व सतीश ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में 46 बस संचालकों का बैठक लेकर समझाईश दिया गया था परंतु बस स्टैंड के भीतर अव्यवस्था एवं बाहर सड़कों पर बसों को रोककर सवारी बिठाने का काम बंद नही हुआ। अव्यवस्था को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात थाना प्रभारी भाठागांव बस स्टैंड प्रमोद कुमार सिंह द्वारा लगातार 03 दिनों तक टीम के साथ अभियान चलाकर भाठागांव बस स्टैंड से भाठागांव चौक तक एवं रिंग रोड 01 के किनारे अवैध पार्किंग करने वाले 676 बसों पर मोटरयान अधिनियम के धारा 122/177 के प्रावधान अंतर्गत ई-चालान की कार्यवाही किया गया। इसी तरह रिंग रोड 01 में भाठागांव चौक के दोनों तरफ अवैध पार्किंग कर यातायात बाधित करने वाले 42 ई-रिक्शा, 22 कार एवं 27 मोटरसायकल पर कार्यवाही कर ई-चालान बनाया गया है।
इसी प्रकार बिना अनुमति अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से बस का संचालन करने के मामले में हमसफर ट्रेव्हल्स की टूरिज्म परमिट वाले बस क्रमांक एमपी-41-जेडजी-7786 पर बस स्टैंड के भीतर खड़े पाये जाने के कारण परमिट शर्तों का उल्लंघन के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 5000 रूपये का फ ाईन किया गया ।
लोकेश
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