(रायपुर) बिजली कंपनी कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त हुआ प्रशासन, अनुपस्थित कर्मियों की सेवा होगी बाधित

  • 14-Oct-25 02:27 AM

रायपुर, 14 अक्टूबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रबंधन ने कड़ा रुख अपनाया है। कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में चल रही हड़ताल में शामिल होने वालों की गैरहाजिरी को 'ब्रेक इन सर्विसÓ माना जाएगा, जिससे उनका वेतन काटा जाएगा और यह सेवा में अंतराल के रूप में दर्ज होगा। ट्रांसमिशन विंग के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ए.एम. परियल द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र में तीनों पावर कंपनियों – उत्पादन, वितरण और ट्रांसमिशन – के विभाग प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक, जो कर्मचारी सामूहिक अवकाश या हड़ताल में भाग लेंगे, उनकी अनुपस्थिति को अनधिकृत माना जाएगा और उन दिनों का वेतन नहीं दिया जाएगा। यह आचरण प्रबंधन द्वारा कदाचार की श्रेणी में रखा गया है, जिस पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हड़ताल में भाग लेना या अन्य कर्मचारियों को इसके लिए प्रेरित करना दीर्घकालीन दुराचार माना जाएगा, जिस पर कड़ी सजा संभव है। मुख्य अभियंता परियल ने यह भी बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर शीघ्र मानव संसाधन विभाग को भेजें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपलब्ध स्टाफ और संसाधनों के जरिए सेवाएं बाधित न हों और कार्य संचालन सुचारू रूप से जारी रहे।




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