(रायपुर) बिना इस्तीफे चुनाव लडऩे पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया व राज्य सरकार को नोटिस

  • 17-Sep-25 09:20 AM

रायपुर/बिलासपुर, 17 सितंबर (आरएनएस)।  बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेंद्र दुबे द्वारा बिना इस्तीफे दिए छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के 2025 चुनाव में नामांकन दाखिल करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी करते हुए 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत यह स्पष्ट किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से किसी पद पर है, वह बिना पद से इस्तीफा दिए चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। बावजूद इसके, शैलेंद्र दुबे ने अपने वर्तमान पद से इस्तीफा नहीं दिया और स्टेट बार काउंसिल के चुनाव 2025 के लिए नामांकन पत्र भर दिया।
बताया गया है कि दुबे बीते 11 वर्षों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, जो नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है।
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