
(रायपुर) बैंक खाते के दुरुपयोग पर चारसौबीसी का मामला दर्ज
- 29-Oct-23 03:40 AM
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रायपुर, 29 अक्टूबर (आरएनएस)। प्रार्थी द्वारा यश बैंक के कस्टमर केयर में फोन लगाकर दिनांक 26.08.2023 को दोपहर 01.38 बजे में उक्त चालू खाते को डेबिट फ्रिज करवाया गया तथा दिनांक 28.08.2023 को यश बैंक सिविल लाईन रायपुर में जाकर फर्म के चालू खाते की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किया गया। प्रार्थी द्वारा देवेश से पैसा आने-जाने के संबंध में पूछा गया लेकिन वह टाल मटोल करने लगा तथा प्रार्थी द्वारा 10 प्रतिशत लाभ को मांगने पर आज कल कहते हुए आनाकानी कर उसे लाभांश भी नहीं दिया गया। देवेश सिंह चौहान के द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थी के फर्म के चालू खाते का जानकारी दिये बगैर धोखे में रखकर उसके बैंक खाते को अवैध तरीके से दुरूपयोग कर पैसे का ट्रांजेक्शन कर प्रार्थी के साथ धोखाधडी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जिस पर आरोपी देवेश सिंह चौहान के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध में क्रमांक 358/23 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जय प्रकाश बढ़ई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पीताम्बर सिंह पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आजाद चौक को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी देवेश सिंह चौहान को पकड़ा गया।
आरोपी देवेश सिंह चौहान से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया कि वह महादेव एप के माध्यम से ऑनलाईन सट्टा संचालित करने वालों के सीधे सम्पर्क में था तथा वह प्रार्थी को अपने झांसे में लेते हुए उसका खाता खुलवाकर उसके खाते का उपयोग ऑनलाईन सट्टा से प्राप्त होने वाले पैसे के लेन-देन हेतु करता था। पूछताछ में आरोपी द्वारा अन्य आरोपी शैलेन्द्र सिंग उर्फ सन्नी, सियोन पाल, रामकृपाल साहू, हरीश वर्मा एवं कौशल प्रसाद लहरे को ऑनलाईन सट्टा में पैसो के लेन-देन हेतु अपने बैंक खातों को देने के बदले में उन्हें रूपये देना बताया गया। जिस पर घटना में संलिप्त आरोपी शैलेन्द्र सिंग उर्फ सन्नी, सियोन पाल, रामकृपाल साहू, हरीश वर्मा एवं कौशल प्रसाद लहरे की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।
सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 07 नग मोबाईल फोन, 01 नग पासबुक, 04 नग ए.टी.एम. कार्ड, 01 नग चेकबुक तथा 02 नग सिमकार्ड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण में धारा 120बी भा.द.वि. एवं छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवं 8 भी जोड़ी गई है।
गिरफ्तार आरोपियों से इस व्यवसाय में जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ व जांच की जा रहीं है।
गिरफ्तार आरोपी 01. देवेश सिंह चौहान पिता नूरसिंह चौहान उम्र 24 साल निवासी 111 शीतलापारा आर्य नगर कोहका सुपेला भिलाई जिला दुर्ग।
02. शैलेन्द्र सिंग उर्फ सन्नी पिता जगीरा सिंग उम्र 31 साल निवासी संतराबाड़ी थाना मोहन नगर भिलाई जिला दुर्ग।
03. सियोन पाल पिता कौशल पाल उम्र 22 साल निवासी सेक्टर 06 सड़क 32 थाना कोतवाली भिलाई जिला दुर्ग।
04. रामकृपाल साहू पिता देवराम साहू उम्र 34 साल निवासी इन्द्रावती नगर कोहका थाना सुपेला भिलाई जिला दुर्ग।
05. हरीश वर्मा पिता राजकुमार वर्मा उम्र 30 साल निवासी सेक्टर 06 बी मर्केट भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग।
06. कौशल प्रसाद लहरे पिता चौथ प्रसाद लहरे उम्र 24 साल निवासी रटगा थाना मरवाही जिला गौरला पेण्ड्रा मारवाही।
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