
(रायपुर) रेरा ने विशाल डेव्हलपर्स पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना
- 23-Sep-25 01:44 AM
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रायपुर, 23 सितबंर (आरएनएस)। रेरा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि की बिक्री करने के मामले में विशाल डेव्हलपर्स पर 5 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर रेरा अधिनियम लागू होता है, उनका पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन किसी भी प्रकार की बिक्री या प्रचार-प्रसार अवैधानिक है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।बता दें कि रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अनुसार कोई भी संप्रवर्तक किसी भू-संपदा परियोजना को पंजीयन कराए बिना किसी भी योजना क्षेत्र में भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, विक्रय या विक्रय का प्रस्ताव नहीं कर सकता और न ही व्यक्तियों को इसके लिए आमंत्रित कर सकता है। इस प्रावधान की अवहेलना करने पर रेरा ने स्पष्ट रूप से दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया है।
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