(रायपुर) हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं, प्राचार्य बनने का रास्ता साफ ,जल्द जारी होंगे 2813 पदस्थापना आदेश

  • 02-Jul-25 05:46 AM


रायपुर, 02 जुलाई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अटकी प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने पदोन्नति के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे अब 2813 व्याख्याताओं के प्राचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया है। वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे व्याख्याता और शिक्षक संगठनों में इस फैसले के बाद उत्साह का माहौल है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2025 को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की थी, जिसे हाईकोर्ट ने 1 मई को स्थगित कर दिया था। इसके बाद 9 जून से 17 जून तक चली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी आपत्तियां कोर्ट में प्रस्तुत कीं। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
जल्द जारी होंगे पदस्थापना आदेश
छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम के प्रतिनिधि अनिल शुक्ला और राकेश शर्मा ने बताया कि न्यायालयीन निर्णय के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही 30 अप्रैल को जारी की गई पदोन्नति सूची के अनुसार 2813 प्राचार्यों की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
लंबे समय से खाली थे पद
स्कूल शिक्षा विभाग में स्वीकृत प्राचार्य पदों की कुल संख्या 4690 है, जिनमें से वर्तमान में केवल 1430 पदों पर ही प्राचार्य कार्यरत हैं। करीब 3224 पद कई वर्षों से खाली पड़े थे। शिक्षा विभाग में अंतिम बार वर्ष 2016 में और आदिम जाति कल्याण विभाग (अब स्कूल शिक्षा में विलीन) में 2013 में पदोन्नति हुई थी।
संगठनों के दबाव में आई थी गति
लगातार पदोन्नति में देरी को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने 'प्राचार्य पदोन्नति फोरमÓ का गठन किया था। 17 दिसंबर 2024 को इंद्रावती और महानदी भवन के सामने हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन कर शासन पर दबाव बनाया था। इस फोरम में अनिल शुक्ला, राकेश शर्मा, आर.के. झा, श्याम कुमार वर्मा और मलखम वर्मा शामिल रहे। इन सभी ने हाईकोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है और सरकार से मांग की है कि 30 अप्रैल की पदोन्नति सूची में शामिल ऐसे शिक्षकों को भी प्राचार्य पदोन्नति का लाभ दिया जाए जो इस बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
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