(रायपुर) हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही

  • 02-Jul-25 03:21 AM

रायपुर, 02 जुलाई (आरएनएस)। हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर रायपुर पुलिस एवं परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाते 111 वाहनों पर कार्यवाही की तथा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने निर्देश दिए।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार यातायात पुलिस रायपुर एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर अभियान कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आज 111  वाहन  पर कार्यवाही की गई।
बता दे कि हाई.सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष नंबर प्लेट है जिसे वाहनों की सुरक्षा और वाहन पहचान से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अद्वितीय सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है, जैसे कि पहचान संख्या और क्रोमियम होलोग्राम और एलटीपी स्टीकर। यह भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य है, ताकि वाहन पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया जा सके और धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। नंबर प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती हैं और इसमें आसानी से परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं होती हैं। इसमें लेजर उत्कीर्णन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं और स्नैप लॉक को प्लेट से हटाया नहीं जा सकता है जिससे डुप्लिकेट बनाना या उनका दुरुपयोग करना काफी मुश्किल हो जाता है। सामान्य तौर पर एचएसआरपी प्रणाली पूरे देश में नंबर प्लेटों को मानकीकृत करती है, वाहनों की सुरक्षा में सुधार करती है और प्रभावी कानून प्रवर्तन और यातायात प्रबंधन को सक्षम बनाती है। एचएसआरपी की अनिवार्यता भारत में सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित वाहन मानदंडों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत भारत में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने का प्रावधान/विवरण दिया गया है, जिसके उल्लंघन पर वाहन मालिक/ चालक पर जुर्माना लगाया जायेगा  जो केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन प्लेट (एचएसआरपी) नही लगे होने पर 1. दोपहिया एवं तीन पहिया वाहन पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/ए के तहत 1000 रूपये,
2. चार पहिया वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/बी के तहत 2000 रूपये तथा 3. मध्यम एवं भारी वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/सी के तहत 3000 रूपये जुर्माना या छ: माह कारावास या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर छ.ग. शासन द्वारा हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने के लिए 30 अप्रेल 2025 तक का समय-सीमा निर्धारित था, परंतु उसके बाद भी आज दिनांक तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालक एवं 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत ऐसे वाहन चालक जो एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले कुल 111 वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई , कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
यातायात पुलिस रायपुर सभी वाहन चालकों से अपील की है कि  एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन चलाएं ,असुविधा से बचें  एवं यातायात नियमों का पालन करें।
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