(रायपुर/बिलासपुर) सीबीएसई छात्रों को राज्य स्तरीय खेलों से बाहर करने पर हाईकोर्ट सख्त, चार हफ्ते में मांगा जवाब
- 16-Sep-25 05:53 AM
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रायपुर/बिलासपुर, 16 सितम्बर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया था। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सीबीएसई और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
यह मामला तब चर्चा में आया जब सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि सीबीएसई स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकते। इस निर्णय का असर पूरे राज्य में फैले करीब 600 सीबीएसई स्कूलों के 4 लाख से अधिक छात्रों पर पड़ा है। इस फैसले के खिलाफ एक छात्रा ने याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीर मानते हुए स्वत: संज्ञान भी लिया। गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया था, जिसे निजी स्कूलों के विरोध के बाद सरकार ने वापस ले लिया था। लेकिन इस बार फिर वही स्थिति दोहराई गई है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से दाखिल अधिसूचना में कहा गया कि सीबीएसई का अलग ढांचा है, इसलिए उसे राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल करना संभव नहीं है। वहीं, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जैसे राज्य बोर्ड के छात्र सीबीएसई की प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकते, उसी तरह राज्य स्तरीय खेलों में भी केवल राज्य बोर्ड के छात्रों को ही भागीदारी मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि एक छात्र एक साथ दो बोर्ड की प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।
बंछोर
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