(रीवा)घोषणा पत्र में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम और पता का उल्लेख आवश्यक

  • 04-Nov-23 12:00 AM

रीवा,04 नवंबर (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलो तथा उम्मीदवारो द्वारा चुनाव प्रचार सामंग्री मुद्रित कराई जाती है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुये कहा है कि चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का पालन करें। इसकी धारा 127-क के अंतर्गत निजी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) के स्वामियों को चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में उद्घोषणा पत्र देना आवश्यक है। उदघोषणा पत्र तथा प्रिंट लाइन में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रित की जाने वाली सामग्री की चार प्रतियां, प्रकाशक, मुद्रक का घोषणा पत्र, मुद्रण दिनांक के तीन दिन के भीतर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय का भेजा जाना आवश्यक है।




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