(लखनऊ)प्रतिबंधित पॉलीथीन, अवैध प्रचार सामग्री, अतिक्रमण, बड़े बकायेदारो के विरुद्ध जोनवार अभियान

  • 27-Oct-23 12:00 AM

लखनऊ 27 अक्टूबर (आरएनएस)। नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिबंधित पॉलीथीन प्रयोग, संग्रहण, परिवहन, निर्माण लगाये जाने पर सामग्री जब्त कर जुर्माना लगाये जाने, नगर के मार्गो व गलियों पर अतिक्रमण हटाकर क्षतिपूर्ति वसूल किए जाने, गृहकर का भुगतान नही करने वाले बड़े-छोटे गृहकर के बकायेदारों के विरुद्ध कुर्की व सीजर की कार्यवाही हेतु निरन्तर जोनवार अभियान चलाया जा रहा है।जोन-1 में लोक भवन से होते हुये राणा प्रताप चैराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आधा ट्रक सामान जब्त किया गया जिसमें 16 ठेला रोड पर अवैध अतिक्रमण कर खड़े 17 चार पहिया एवं 19 दो पहिया वाहनों को हटाया गया एवं राणा प्रताप चैराहा, हिवेट रोड पर पॉलिथीन अभियान चलाया गया जिसमें त्रिपाठी मिष्ठान भण्डार, शिवानी जयसवाल की देशी शराब दुकान आदि से रु0 26000 पॉलिथीन का जुर्माना वसूला गया तथा देशी शराब का लाईसेंस न बनवाने के कारण मौके पर सीलं किया गया। लाईसेंस शुल्क जमा कराने के पश्चात् सील खोल दी गई। उक्त स्थान पर ही क्रिश्टल रेस्टोरेन्ट बार का लाईसेंस शुल्क जमा न होने के कारण रु0 10,000 का जुर्माना वसूल किया गया व लाईसेंस मद में लाईसेन्स शुल्क रु0 130000 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा कराते हुये बनवाया गया एवं 15 क्यास्क बोर्ड, झण्डा, बैनर आदि को खम्भों से हटाया गया। जोन-3 में झूलेलाल वाटिका बंधा रोड एवं डालीगंज पुल चैराहा से लगभग 56 अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया तथा क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 7000.00 जमा कराया गया एवं वेंडिंग जोन शुल्क रू 27400 वसूला गया। जोन 4 में ग्वारी चैराहा से सुलभ आवास के आस पास अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान में 2 ठेला, 12 सिलेन्डर, 10 टायर, 1 चापर व अन्य समान को जब्त किया गया। अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि को हटाने हेतु दयाल चैराहा से जनेश्वर मिश्रा पार्क के गेट नम्बर-7 व 1090 चैराहा से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आस पास अभियान चलाया गया जिसके अन्र्तगत लगभग 340 अवैध बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं पम्पलेट हटवाये गये। इसके अतिरिक्त हुसडिय़ा चैराहा से जीवन प्लाजा व पत्रकारपुरम चैराहा एंव उसके आस पास की मार्केट में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 5 किलो पॉलीथीन को जब्त किया व साथ ही साथ क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 24200 को जमा किया गया।




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