(लखनऊ)यूपी रेरा की अपील: पंजीकृत परियोजनाओं में ही करें निवेश, पोर्टल से प्राप्त करें सही जानकारी
- 29-May-25 12:00 AM
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लखनऊ 29 मई (आरएनएस )। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक बार फिर घर और दुकान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को चेताया है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें। रेरा अध्यक्ष संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश जीवन का बड़ा फैसला होता है, इसलिए उपभोक्ताओं को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेना चाहिए।अध्यक्ष भूसरेड्डी ने बताया कि रेरा के पोर्टल पर न केवल प्रोमोटर की साख और परियोजना की स्थिति की जानकारी उपलब्ध है, बल्कि वहां दायर की गई शिकायतें, परियोजना की भूमि, मानचित्र, स्वीकृतियाँ, बैंक खाते, ओसी और सीसी की स्थिति, इन्वेंट्री और तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। उन्होंने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे किसी भी यूनिट की बुकिंग से पहले इन जानकारियों की अच्छी तरह से जांच कर लें और भुगतान केवल परियोजना के अधिकृत कलेक्शन एकाउंट में ही करें।रेरा ने भ्रामक विज्ञापनों से भी सतर्क रहने की अपील की है। रेरा पोर्टल के होमपेज पर जाकर "रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स" सेक्शन में प्रोजेक्ट या प्रोमोटर के नाम अथवा पंजीकरण नंबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संबंधित प्रोजेक्ट की समरी में शिकायतों की संख्या और परियोजना की प्रगति संबंधी विवरण भी उपलब्ध है।रेरा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि रेरा उपभोक्ता हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी सजग रहकर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर – लखनऊ कार्यालय: 9151602229, 9151642229 और एनसीआर कार्यालय: 9151672229, 9151682229 – पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा रेरा संवाद के माध्यम से 222.ह्वश्च-ह्म्द्गह्म्ड्ड.द्बठ्ठ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर संवाद किया जा सकता है।
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