(श्रावस्ती)अवयस्क बालिका के अपहरण का अपराध सिद्ध होने पर अभियुक को न्यायालय 4वर्ष के कारावास व 12000 रुपए के अर्थ दण्ड से किया दंडित

  • 21-Oct-23 12:00 AM

श्रावस्ती,21 अक्टूबर (आरएनएस)। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह द्वारा महत्वपूर्ण महिला वाद चिन्हित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था जिस क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 21.10.2023 को मा0 ।ैश्रध्ैच्स्ध्पॉक्सो न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना में पंजीकृत मु0अ0सं0 269/2021 धारा 363,366, भादवि व 7ध्8 पॉक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त दिलीप नाऊ पुत्र रामउजागर उर्फ कोयले निवासी कल्याणपुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को Óधारा 363, 366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषीÓ पाते हुये 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 12000 ध्. रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना इकौना में मु0अ0सं0 269/2021 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3य2द्धयअद्धैब्ध्ैज् एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध नियत समय में आरोप पत्र दि0 22.01.2022 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।




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