(श्रावस्ती)अश्लील हरकत करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायलय ने सुनाई साढ़े तीन साल की सजा

  • 27-Oct-23 12:00 AM

श्रावस्ती 27 अक्टूबर (आरएनएस)। पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह द्वारा महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था 27 अक्टूबर को ।ैश्रध्ैच्स्ध्पॉक्सो न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सोनवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 197/2019 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त बड्डूराम गौतम पुत्र माधवराम निवासी सतरही थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती को Óधारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट का दोषीÓ पाते हुये 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास व 6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा पीडि़ता के साथ छेड़-छाड़ करने के संबंध में थाना सोनवा में मु0अ0सं0 197/2019 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध नियत समय में आरोप पत्र दि0 04.01.2020 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।




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