(श्रावस्ती)आगामी त्योहार दीपावली में स्थाई अस्थाई आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु एडवाइजरी जारी
- 01-Nov-23 12:00 AM
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श्रावस्ती 1 नवंबर (आरएनएस)। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देश पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों दीपावली त्योहार में स्थाई/अस्थाई आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु विस्फोटक अधिनियम 1884 व एक्प्लोसिव रूल्स-2008 की धारा 83 एवं 84 में निहित सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।उन्होने बताया है कि स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकानें ब्रिक स्टोन एवं कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकान में भण्डारण का एरिया 09 वर्ग मीटर से कम नही होना चाहिए तथा 50 वर्ग मीटर से अधिक नही होना चाहिए। स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकान भूतल पर होनी चाहिए जो दूसरे भवनों से तथा आबादी से अलग हो तथा भवन में आने-जाने का अलग-अलग 02 द्वार होना चाहिए जो बाहर खुलते हों। स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकान बेसमेन्ट एवं प्रथम तल पर नही होनी चाहिए। स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकान जीने के नीचे एवं दायें-बायें नही होनी चाहिए। स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकान की रोड पर होनी चाहिए ताकि अग्निशमन वाहन आसानी से आवागमन कर सके। स्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकान में कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लाइंसेस, बैट्री, ऑयल लैम्प नही होना चाहिए जो कि स्पार्क पैदा करे। समस्त इलेक्ट्रिक वायरिंग सील्ड एवं मैकेनिकली प्रोटेक्टेड होने चाहिए। मुख्य स्विच अथवा सर्किट ब्रेकर दुकान के बाहर होना चाहिए।अस्थाई आतिशबाजी विक्रय की दुकाने प्रशासन द्वारा निर्धारित खुलें एवं सुरक्षित स्थान पर ही लगायी जाय। आतिशबाजी विक्री की अस्थाई दुकाने अज्वलनशील सामानों से बनाई जायेगी, जैसे-लौहे की टीन एसवेस्टस सीट आदि। इस प्रकार की दुकानों को बनाने में किसी भी दशा में टेन्ट, कनात, कपडे आदि का प्रयोग नही किया जायेगा। आतिशबाजी की दुकानों के मध्य लगभग 03 मीटर की दूरी रखी जाय व प्रोटेक्टेड वक्र्स जैसे आवास, शैक्षिक संस्थान, सभागार, सिनेमाघर, अस्पताल, मार्केट, फैक्ट्री, पूजा के स्थान, रेलवे लाइन, हाइवे, खतरनाक पदार्थों के भण्डारण, ओवर हेड हाइटेन्शन लाइन से कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिये। आतिशबाजी की दुकान आमने-सामने नहीं होनी चाहिये। एक पंक्ति में 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं दी जायेगी। दुकानों से 50 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का प्रयोग अथवा प्रदर्शन नही किया जायेगा।दुकान के भीतर धूम्रपान पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रखा जाय तथा दुकान में केरोसिन लैम्प/लालटेन/मोमबत्ती आदि को भण्डारण एवं विक्रय के समय न लाया जाय। प्रकाश व्यवस्था हेतु उपकरण लचीले तार से लटका कर नही लगाया जाये, दुकान पर इमरजेन्सी लाइट या हैण्ड टार्च भी रखी जाये, जो स्पार्क प्रूफ हो, आतिशबाजी का विक्रय बूढा, बच्चा, बीमार, आपराधिक प्रवृत्ति एवं विकलांग व्यक्ति द्वारा नही किया जाना चाहिए। जहां तक सम्भव हो सके स्टॉक स्टील बाक्स में रखा जाना चाहिये। प्रत्येक मास्टर स्वीच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, जिससे कि शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वत: ही बन्द हो जाये।आवेदक द्वारा प्रतिबन्धित पटाखों, देशी अथवा 145 डीबी (सी) (डेसीबल) से तेज आवाज वाले पटाखों आदि का क्रयध्विक्रय कदापि नही किया जायेगा। आवेदक द्वारा अपनी दुकान पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड एंव एक बोर्ड पर सम्बन्धित आपातकालीनध्अग्निशमन केन्द्र भिनगा का टेलीफोन नम्बर-112, 9454418334, 9554418335 लाल रंग से अंकित कर ऐसे स्थान पर रखा जाय जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से दिखाई दे सके। किसी भी आकस्मिक स्थिति में प्रबन्धनध्समिति द्वारा उपरोक्त टेलीफोन नम्बर पर तत्काल सूचना दी जायेगी। बिक्री स्थल पर वैकल्पिक निकास मार्गों की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा व पलायन मार्गों को हमेशा अवरोधमुक्त रखा जाये। पार्किंग आदि की व्यवस्था बिक्री स्थल से अलग रखी जाये तथा किसी भी दशा में कोई भी वाहन विक्रय स्थल के पास न खड़ा किया जाये। अस्थाई विक्रय हेतु बनायी गयी दुकानों की विद्युत आपूर्ति एक साथ काटने हेतु मेन स्विच लगाया जाना चाहिए। अस्थाई आतिशबाजी विक्रय स्थल पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली एवं स्पार्क प्रूफ लाइटों की व्यवस्था की जाये।
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