(श्रावस्ती)कीटनाशी विक्रेता कृषकों को दें पक्की रसीद
- 22-Oct-24 12:00 AM
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श्रावस्ती 22 अक्टूबर(आरएनएस) । जिला कृषि रक्षा अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्र ने बताया है कि गुणवत्तायुक्त कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराने एंव कीटनाशी गुणवत्ता नियंत्रण में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 (यथा संशोधित) के प्रविधानों को कडाई से लागू करने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये जाते है। विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने पर कार्यवाही की जा सकती है। इस संदर्भ में अनिल प्रसाद मिश्रा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषकों को अनिवार्य रूप से कैश मैमो क्रेडिट, मैमो पक्की रसीद उपलब्ध करायी जाये, कीटनाशी रसायन का नाम बैच नम्बर, विनिमार्ण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कीटनाशी लाईसेन्स से सम्बन्धित अभिलेखों यथा स्टाक पंजिका, भण्डार पंजिका, रेट बोर्ड, इत्यादि को अद्यतन रखने का प्राविधान है। कीटनाशी लाईसेन्स की प्रति चस्पा की जाये। कीटनाशी विक्रेता उसी कीटनाशी कम्पनियों से क्रय-विक्रय का व्यापार करेगे जिनका कीटनाशी अधिकार पत्र का अंकन उनके कीटनाशी लाईसेन्स पर होगा।कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकान पर अनिवार्य रूप से अपनी दुकान का नाम, कीटनाशी लाईसेन्स संख्या, प्रोपराईटर का नाम व मोबाईल नम्बर एंव प्रिय किसान बन्धु, कीटनाशी रसायन क्रय करते समय अपनी पक्की रसीदध्कैश मैमो अवश्य प्राप्त करें, का अंकन करना सुनिश्चित करें। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा बगैर कोई सूचना के अपनी दुकान बन्द नहीं करेगे। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा बिना शैक्षिक योग्यता अथवा व्यापार तकनीकी सहायक के बगैर व्यापार नहीं करेगे। कीटनाशी विक्रेता प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से कीटनाशी रसायन क्रय विक्रय की सूचना कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि अधोहस्ताक्षरी एंव उच्चाधिकारियों द्वारा आपके प्रतिष्ठान निरीक्षण के समय उक्त निर्देशों का पालन करते नही पाया जाता है तो सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेताओं के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विक्रेता का होगा एंव उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
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