(श्रावस्ती)नावालिग किशोरी से रेप के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,50000 के अर्थदण्ड

  • 30-May-25 12:00 AM

श्रावस्ती 30 मई (आरएनएस )। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 17 जुलाई 2017 की हैं। थाना सोनवा क्षेत्र के ग्राम गौसपुर निवासी पीडि़ता के पिता थाना सोनवा पर आकर बताया कि उसकी 14वर्षीय लड़की 17जुलाई 2017को समय रात 8 बजे अपनी मां प्रार्थी की लड़की पीडिता उम्र लगभग 14 वर्ष अपनी मां से शौच जाने की बात बताकर खेत के पश्चिम तरफ गई थी वही से विपक्षी रंगीलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र जगदेव प्रसाद नानकार का जो मेरे घर आता जाता था विपक्षी मेरी लड़की पीडिता को बहला फुसला कर कही भगा ले गया मेरी लडकी को भगवाने में चौधरी पुत्र सेमा निवासी असनी पा रा सोनवा जनपद श्रावस्ती के रहनेवाले का सहयोग है। वादी द्वारा थाना सोनवा पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया उसी प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत हुआ व विवेचना प्रचलित हुई आरोप पत्र न्यापालय श्रीमानजी पर प्रेषित किया गया न्यायालय मे विचारण प्रारम्भ हुआ Óविचारण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रोहित गुप्ता ने किया विचारण के उपरान्त अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पाक्सो महोदय निर्दोष कुमार ने अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,50000 अर्थदंड से दण्डित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह काÓ अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।




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