(श्रावस्ती)मारने पीटने व गाली देने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपियो को सुनाई 500-500 रूपये अर्थदण्ड की सजा

  • 01-Nov-23 12:00 AM

श्रावस्ती 1 नवंबर (आरएनएस)। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह द्वारा महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था जिस क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 01.11.2023 को ग्राम न्यायालय इकौना जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना गिलौला में पंजीकृत छब्त् छव्. 13/2015 धारा 323,504, भादवि के अपराध में अभियुक्त चिंताराम पुत्र श्यामता चेतराम पुत्र श्यामता श्यामता प्रसाद पुत्र जानकी निवासीगण ठेगरहना थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा वादी से गाली गलौज व मारपीट करने के संबंध में थाना गिलौला में छब्त् छव्. 13/2015 धारा 323,504 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 17.10.2015 को न्यायालय प्रेषित किया गया।




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