(श्रावस्ती)मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई डेढ़ डेढ़ हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा
- 31-Oct-23 12:00 AM
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श्रावस्ती 31 अक्टूबर (आरएनएस)। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह द्वारा महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था जिस क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 26.10.2023 को ।ब्श्रड महोदय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना मल्हीपुर में पंजीकृत छब्त्. छव्. 173/2019 धारा 323,504 भादवि के अपराध में अभियुक्तगण कासिम पुत्र अय्यूब गुलाबा पत्नी कघसिम शबीना पुत्री कासिम निवासीगण कानीबोझी थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 1500- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करने व मारना पीटने के संबंध में थाना मल्हीपुर में छब्त् छव्. 173/2019 धारा 323,504 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
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