(श्रावस्ती)हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं घ् 01 लाख- के अर्थदण्ड की सजा

  • 30-Sep-25 12:00 AM

श्रावस्ती 30 सितंबर (आरएनएस )। अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों से ।ैश्रध्पॉक्सो बहराइच द्वारा आज दिनांक 30.09.2025 को थाना गिलौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/1993 धारा 302 भादवि में नामित अभियुक्त Óअशोक धर दुबे पुत्र रणधीर दुबे निवासी सुविखा थाना गिलौला जनपद श्रावस्तीÓ को जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्त द्वारा वादी के भतीजे की Óतमंचे से फायर कर हत्या करने के प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 01 लाख के अर्थदण्डÓ से दण्डित किया गया।




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