(सिरसा)हरियाणा में आज वोटिंग : पोलिंग पार्टियों को वितरित की चुनाव सामग्री, प्रशिक्षण देकर बूथों के लिए किया रवाना

  • 04-Oct-24 12:00 AM

-जिला की पांच विधानसभा के 996 बूथों पर 10 लाख आठ हजार 906 मतदाता करेंगे वोटसिरसा 4 अक्टूबर (आरएनएस)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए 05 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को उनकी जिम्मेदारियों का अहसास करवाते हुए बूथों के लिए रवाना कर दिया गया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में सिरसा, कालांवाली, ऐलनाबाद व रानियां विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव पर्यवेक्षकों व रिटर्निंग अधिकारियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान में लगी पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरण कर उन्हें निर्धारित बूथों के लिए रवाना किया।जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थानीय सीडीएलयू सिरसा के अंबेडकर भवन में बनाए गए स्ट्रांग रुम में चुनाव पर्यवेक्षक जी क्रिस्ट किशोर कुमार व रिटर्निंग अधिकारी सुरेश रावीश ने पोलिंग पार्टियों को बारीकी से जानकारी दी। डबवाली विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां डबवाली के बीआर अंबेडकर महाविद्यालय से रवाना हुई, इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी अर्पित संगल ने पोलिंग पार्टियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डबवाली की पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग भी मौजूद रही। इसी प्रकार रानियां विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रिटर्निंग अधिकारी लक्षित सरीन, सिरसा विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र कुमार, ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रिटर्निंग अधिकारी राजेश कुमार की देखरेख में अपने संबंधित पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुई।जिला की सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र में मतदान में लगी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट सहित अन्य चुनाव सामग्री वितरित की गई। चुनाव सामग्री वितरण से पूर्व मतदान प्रक्रिया में लगे सभी कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया का अंतिम प्रशिक्षण देते हुए चुनाव ड्यूटी को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए निर्देशित किया और पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया में बरती जाने वाली सावधानियों तथा आयोग के निर्देशों के बारे में अवगत करवाते हुए चुनाव ड्यूटी को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाने को कहा। इस दौरान सिरसा विधानसभा क्षेत्र की एआरओ मनदीप कौर, ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के एआरओ अमित कुमार, कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के वीरेंद्र सिंह, रानियां विधानसभा क्षेत्र के एआरओ राजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 10 लाख आठ हजार 906 मतदाताजिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में जिला सिरसा के 10 लाख आठ हजार 906 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इनमें 5 लाख 32 हजार 544 पुरुष, 4 लाख 76 हजार 335 महिला व 27 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।उन्होंने बताया कि कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 84 हजार 203 मतदाता है जिनमें 97 हजार 558 पुरुष, 86 हजार 639 महिला व 6 ट्रांसजेंडर मतदाता है। डबवाली विधानसभा क्षेत्र में दो लाख सात हजार 722 मतदाता है जिनमें एक लाख 9 हजार 870 पुरुष, 97 हजार 849 महिला व 3 ट्रांसजेंडर मतदाता है। रानियां विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 89 हजार 408 मतदाता हैं जिनमें एक लाख 36 पुरुष, 89 हजार 368 महिला व चार ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। सिरसा विधानसभा क्षेत्र में कुल दो लाख 32 हजार 26 मतदाता है जिनमें एक लाख 21 हजार 491 पुरुष, एक लाख 10 हजार 524 महिला व 11 ट्रांसजेंडर मतदाता है तथा ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल एक लाख 95 हजार 547 मतदाता हैं जिनमें एक लाख तीन हजार 589 पुरुष, 91 हजार 955 महिला व तीन ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 1387 सर्विस वोटर मतदाता है।उन्होंने बताया कि जिला में कुल 996 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में 187, डबवाली विधानसभा क्षेत्र में 213, रानियां विधानसभा क्षेत्र में 188, सिरसा विधानसभा क्षेत्र में 216 तथा ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में 192 मतदान केंद्र शामिल हैं।कल प्रात: 7 बजे शुरू होगा मतदान, पहले होगा मॉक पोल:कल 05 अक्टूबर को प्रात: 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जोकि सायं 6 बजे तक चलेगी। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होगा, जोकि संबंधित प्रत्याशियों व पार्टियों के एजेंट की उपस्थिति में होगा। मॉक पोल के बाद ही मतदान प्रक्रिया शुरू की जाएगी।जिला में एग्जिट पोल पर रहेगी रोकजिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई गई है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए, के तहत पांच अक्टूबर को मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से लेकर मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के आधे घंटे बाद तक की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक रहेगी।




Related Articles

Comments
  • No Comments...

Leave a Comment